यूपी में एस्मा लागू, अगले 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे कर्मचारी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुधवार को प्रदेश में एस्मा कानून लागू कर दिया है। अब अगले छह महीने तक प्रदेश में अति आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारी छुट्टी और हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। सभी अति आवश्यक कर्मचारियों को सरकार के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। आदेशों का उल्लंघन करेंगे पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक मुकुल सिंघल ने पत्र जारी किया है।
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1968
में
लागू
किया
गया
था
एस्मा
कानून
मुकुल सिंघल ने विरोध-प्रदर्शनों पर पूरी तरह से रोक के लिए अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हड़ताल पर रोक लगाई है। बता दें, एस्मा संसद द्वारा पारित अधिनियम है, जिसे 1968 में लागू किया गया था। संकट की घड़ी में कर्मचारियों के हड़ताल को रोकने के लिए यह कानून बनाया गया था। बता दें, किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा यह कानून अधिकतम छह महीने के लिए लगाया जा सकता है। एस्मा के लागू होने के बाद अगर कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो उनका यह कदम अवैध और दंडनीय की श्रेणी में आता है। इस कानून का उल्लंघन करने पर किसी भी कर्मचारी को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है।
यूपी में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2318 नए मामले
बता दें, उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2318 नए मामले दर्ज़ किए गए हैं। प्रदेश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 24 हजार 876 है। बुधवार को यह जानकारी उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने देते हुए बताया कि कल प्रदेश में 1,78,549 सैंपल्स की जांच की गई, जो अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा संख्या में टेस्टिंग है। अब तक कुल 1,84,70,887 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा निर्णय लिया गया है कि अब आरटी-पीसीआर और एंटीजन टेस्ट का अनुपात 40:60 होगा।