योगी सरकार ने यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स किया गठन, प्राइवेट कंपनियां भी ले सकेंगी सेवाएं
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी एसएसएफ (UP Special Security Force) के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। तो वहीं, यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स (UP SSF) को कई तरह की शक्ति भी दी गई है। ऐसा माना जा रहा हैं कि यूपी सरकार ने एक ऐसे पुलिस फोर्स का गठन किया है। जो अभूतपूर्व ताकतों से लैस होगी और इनके खिलाफ कार्रवाई करने से पहले अदालत को भी सरकार की मंजूरी लेनी पड़ेगी।
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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के नाम से गठित की गई इस फोर्स का नेतृत्व एडीजी स्तर का अधिकारी करेगा और इसका मुख्यालय लखनऊ में होगा। 26 जून को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन द्वारा योगी कैबिनेट में पास हुए प्रस्ताव को लेकर अधिसूचना गृह विभाग की ओर से जारी कर दी गई है। शुरुआत में यूपी एसएसएफ की पांच बटालियन गठित होंगी और इसके एडीजी अलग होंगे। यूपी एसएसएफ अलग अधिनियम के तहत काम करेगी।
ये
होंगी
शक्तियां
यूपी
एसएसएफ
(UP
SSF)
को
ढेर
सारी
शक्ति
दी
गई
है।
जिसमें
बिना
वारंट
गिरफ्तारी
का
अधिकार
होगा।
घर
की
तलाशी
की
पावर,
सहित
अनेक
असीमित
अधिकार
रहेगा।
तो
वहीं,
फोर्स
के
किसी
भी
सदस्य
के
पास
अगर
यह
विश्वास
करने
का
कारण
है
कि
तलाशी
वारंट
इशू
कराने
में
लगने
वाले
वक्त
के
दौरान
अपराधी
भाग
सकता
है
या
अपराध
के
साक्ष्य
मिटा
सकता
है,
ऐसी
स्थिति
में
वह
उक्त
अपराधी
को
गिरफ्तार
कर
सकता
है।
इतना
ही
नहीं
वह
तत्काल
उसकी
संपत्ति
व
घर
की
तलाशी
भी
ले
सकता
है।
लेकिन,
शर्त
यही
है
कि
एसएसएफ
जवान
को
यह
पूर्ण
विश्वास
हो
कि
जिसके
खिलाफ
वह
एक्शन
ले
रहा
है
उसने
अपराध
किया
है।
सरकार
के
बिना
इजाजत
के
कोर्ट
भी
संज्ञान
नहीं
लेंगी
बिना
सरकार
की
इजाज़त
के
एसएसएफ
के
अधिकारियों,
कर्मचारियों
के
खिलाफ
कोर्ट
भी
नहीं
संज्ञान
लेगी।
यह
फोर्स
महत्वपूर्ण
सरकारी
इमारतों,
दफ्तरों,
औद्योगिक
प्रतिष्ठानों
की
सुरक्षा
एसएसएफ
करेगी।
पेमेंट
देकर
निजी
क्षेत्र
भी
एसएसएफ
की
सेवाएं
ले
सकेंगे।
एडीजी
स्तर
का
अधिकारी
एसएसएफ
का
प्रमुख
होगा।
लखनऊ
में
जल्द
ही
एसएसएफ
का
मुख्यालय
बनाया
जाएगा।
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