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लखनऊ: चर्चित विवेक तिवारी हत्याकांड के आरोपी संदीप कुमार को मिली जमानत

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Lucknow news, लखनऊ। लखनऊ में हुए विवेक तिवारी हत्याकांड मामले में सिपाही संदीप कुमार को कोर्ट से राहत मिली है। दरअसल, न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने सिपाही संदीप की अर्जी मंजूर करके उसे बेल दे दी है। इस मामले में ये भी बात आ रही है कि विवेक तिवारी की पत्नी कल्पना तिवारी के वकील ने इस बेल का काफी विरोध किया। विवेक हत्याकांड के मामले में आरोपी संदीप कुमार ने बेल एप्लिकेशन हाई कोर्ट में डाली थी।

गोली प्रशांत ने चलाई थी

गोली प्रशांत ने चलाई थी

कोर्ट के सूत्रों से बात सामने आ रही है कि कल्पना के वकील ने बेल का विरोध किया था। इस दौरान उन्होंने जज दिनेश कुमार सिंह से काफी तीखी बहस भी की लेकिन जज ने सभी आरोपों को खारिज किया और बेल मंजूर की। कल्पना तिवारी के वकील ने संदीप के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए लेकिन जज ने कहा कि गोली प्रशांत चौधरी ने चलाई थी और अभी तक ये इल्जाम साबित नहीं हो पाया है कि संदीप ने प्रशांत को उकसाया था भी की नहीं। इसी वजह से ये जमानत की अर्जी मंजूर की जाती है।

बर्खास्त सिपाही को मिली जमानत

बर्खास्त सिपाही को मिली जमानत

गौरतलब है कि लखनऊ के गोमतीनगर इलाके में 29 सितंबर 2018 की रात एप्पल के एरिया सेल्स मेनेजर विवेक तिवारी की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने सीजीएम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था, जिसमें सिपाही प्रशांत चौधरी के खिलाफ हत्या की धारा लगाते हुए पूरी वारदात का मुख्य आरोपी बताया गया था। जबकि मामले में आरोपी एक अन्य सिपाही संदीप को क्लीन चिट दी गई थी।

कार में सना के साथ था विवेक

कार में सना के साथ था विवेक

बता दें, विवेक तिवारी हत्याकांड में अब तक दो एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इसमें पहली एफआईआर मामले की एकमात्र चश्मदीद सना की तरफ से दर्ज हुई थी। उस एफआईआर में किसी को नामजद नहीं किया गया था, आरोपी को अज्ञात बताया गया था। इसके बाद विवेक तिवारी की पत्नी की तरफ से दूसरी एफआईआर दर्ज की गई। जिसमें दोनों सिपाहियों को नाम दर्ज किया गया। वहीं मामले में गिरफ्तार होने से पहले गोमतीनगर थाने में प्रशांत चौधरी और उसकी पत्नी आरोप लगा रहे थे कि उनकी शिकायत को पुलिस दर्ज नहीं कर रही है।

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English summary
vivek tiwari murder case accused sandeep kumar granted bail by HC
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