विवेक तिवारी हत्याकांड: कॉन्स्टेबल प्रशांत चौधरी ने जानबूझकर मारी थी गोली, SIT रिपोर्ट में हुए ये बड़े खुलासे
लखनऊ। एपल कंपनी के एरिया मैनेजर विवेक तिवारी की हुई हत्या के मामले में गठित एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। इस रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे सामने आए हैं। जानकारी के मुताबिक विवेक तिवारी को सिपाही प्रशांत चौधरी ने आत्मरक्षा में नहीं बल्कि जान-बूझकर गोली मारी थी। यही वजह है कि एसआईटी रिपोर्ट में कॉन्स्टेबल संदीप को क्लीन चिट दी गई है, जबकि सिपाही प्रशांत को आरोपी करार दिया गया है। एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों सिपाहियों को विवेक तिवारी की गाड़ी से कोई खतरा नहीं था। वह सना को धमका रहे थे कि तभी मृतक विवेक ने गाड़ी चलानी शुरू कर दी थी।
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विवेक तिवारी केस में एसआईटी ने दी रिपोर्ट
पूरा मामला 28 सितंबर की रात का है जब गोमतीनगर थाने में तैनात सिपाही प्रशांत चौधरी ने मकदूमपुर चौकी से कुछ दूर न्यू हैदराबाद कॉलोनी स्थित आकाशगंगा अपार्टमेंट निवासी एपल कंपनी के एरिया मैनेजर विवेक तिवारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में जांच कर रही एसआईटी की रिपोर्ट में पाया गया कि घटना वाली रात विवेक तिवारी की गाड़ी में मौजूद उनकी सहकर्मी सना की तरफ का ग्लास खुला था। सिपाहियों ने शीशा खुला होने की वजह से उसे डंडा दिखाकर डरा-धमका रहे थे। इतना ही नहीं वो सना को गाड़ी से नीचे उतरने के लिए कह रहे थे।
सना को डराने की कोशिश कर रहे थे आरोपी सिपाही
रिपोर्ट के मुताबिक सिपाहियों की इस तरह से रवैये से विवेक तिवारी डर गए और उन्होंने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया था। बताया गया कि इसी दौरान सामने खड़ी बाइक पर कार का पहिया रगड़ गया। दोबारा बैक करने पर जब उसकी बाइक से टक्कर हुई तो आरोपी सिपाही प्रशांत चौधरी ने बिना चेतावनी दिए ही विवेक तिवारी पर फायर कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। एसआईटी ने वारदात के 81 दिन बाद इसकी रिपोर्ट तैयार की है।
पुलिसकर्मियों पर भी होगी कार्रवाई
एसआईटी की इस रिपोर्ट में सिपाही प्रशांत चौधरी को मुख्य आरोपी बताया गया है, वहीं दूसरे सिपाही संदीप के खिलाफ 323 के तहत कार्रवाई की गयी है। प्रशांत चौधरी के खिलाफ कोर्ट में धारा 302 के तहत चार्जशीट दाखिल की जायेगी। सिपाही संदीप पर बस इतना आरोप था कि उसने गाड़ी रोकने के लिए सना को डंडा मारा था। इसके साथ ही सीओ चक्रेश मिश्रा और इंस्पेक्टर डीपी तिवारी पर क्या कार्रवाई होनी है इसका फैसला डीजीपी ओपी सिंह करेंगे।
वारदात के 81 दिन बाद एसआईटी ने तैयार की रिपोर्ट
एसआईटी प्रभारी सुजीत कुमार पांडेय ने इस मामले से जुड़े सभी लोगों से पूछताछ कर ली है और सभी के बयान भे दर्ज किए जा चुके हैं। इसके अलावा साक्ष्यों का आंकलन भी किया जा चुका है। इस मामले में फॉरेंसिक जांच कर रही टीम ने विभिन्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की। टीम ने अपनी जांच में उन सभी प्रश्नों को अपनी जांच में शामिल किया जिसे लेकर सवाल खड़े किये जा रहे थे।
सिपाही संदीप की जमानत पर सुनवाई
बता दें, आज सिपाही संदीप की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। इससे पहले निचली अदालत में उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी। बुधवार को पेश की गई एसआईटी रिपोर्ट में आरोपी संदीप पर सिर्फ मारपीट करने का आरोपी पाया गया है। फौजदारी के जिला शास्कीय अधिवक्ता मनोज त्रिपाठी और विवेक तिवारी के वकील प्रांशु अग्रवाल ने जमानत अर्जी पर पक्ष रखने के लिए समय मांगा था।
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