COVID-19: यूपी में शादियों के लिए नई गाइडलाइन जारी, नियमों के उल्लंघन पर दर्ज होगी FIR
लखनऊ। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शादी समारोहों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। प्रदेश में अब शादियों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या तय कर दी गई है। यूपी में अब शादी समारोह में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। इसके साथ ही डीजे और बैंड पर भी रोक लगा दी गई है। शादी में बैंड और डीजे पर रोक रहेगी। नए नियम के मुताबिक, घर में शादी के लिए जिला प्रशासन से कोई अनुमति नहीं लेनी होगी, लेकिन संबंधित थाने में शादी समारोह की जानकारी देनी होगी।
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नियमों के उल्लंघन पर दर्ज होगा मुकदमा
यूपी सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक, 100 लोगों के क्षमता वाले मैरिज हॉल में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सिर्फ 50 लोग ही शामिल होंगे। अधिकतम सिर्फ 100 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। शादी में बुजुर्ग या बीमार व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। नियमों के उल्लंघन पर मुकदमा होगा। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर धारा 144 और 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
सीएम योगी ने कहा- वैक्सीन आने तक रहें सावधान
कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लोगों को एक बार फिर सावधान रहने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को कहा कि कोरोना का खतरा अभी खत्म होने वाला नहीं है। हमारे सभी वैज्ञानिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा-निर्देश में वैक्सीन बनाने की कोशिश में जुटे हैं। इसलिए हमें वैक्सीन तैयार होने और जनता तक इसके पहुंच जाने तक सावधान और सचेत रहने की जरूरत है।
यूपी में कोरोना वायरस का आंकड़ा
उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने रविवार को बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2588 नए मामले सामने आए। अब प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 23 हजार 806 है। प्रदेश में अब तक 4,95,415 लोग संक्रमण से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत बढ़कर 94.04 प्रतिशत है। वहीं, संक्रमित लोगों में से कुल 7559 लोगों की मृत्यु हुई है। उन्होंने बताया कि कल प्रदेश में 1,75,128 सैंपल्स की जांच की गई, अब तक कुल 1,79,85,811 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है।
कोरोना वायरस अभी खत्म होने वाला नहीं है, वैक्सीन आने तक रहें सावधान: सीएम योगी