लखनऊ न्यूज़ के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
Oneindia App Download

वाहन चलाते वक्त मोबाइल फोन पर बात की तो लगेगा जुर्माना, यूपी सरकार ने जारी की अधिसूचना

Google Oneindia News

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अनलॉक 3.0 के लिए नई अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के मुताबिक, अगर आप बाइक या कार चलाते वक्त मोबाइल फोन पर किसी से बात करते है तो वो अपको महंगा पड़ सकता है। दरअसल, वाहन चलाते समय अगर आप मोबाइल फोन पर बात करते हैं तो पहली बार एक हजार और दूसरी बार 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। बढ़ी हुई दर से जुर्माना लगाए जाने का शासनादेश उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली के तहत गुरुवार को जारी कर दिया गया है।

Recommended Video

Uttar Pradesh Traffic rules: गाड़ी चलाते वक्त Mobile पर बात की तो लगेगा जुर्माना | वनइंडिया हिंदी
जारी की गई अधिसूचना

जारी की गई अधिसूचना

दरअसल, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली के तहत बढ़ी हुई दर से जुर्माना लगाए जाने के परिवहन विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट ने 16 जून को मंजूरी दे दी थी। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद गुरुवार को अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। शासनादेश के तहत नियमों को और कड़ा कर दिया गया है। इसी तरह अधिकारी की बात नहीं मानने व उसके काम मे बाधा डालने पर पहले जुर्माना 1000 था अब 2000 रुपए देना होगा। तो वहीं, बिना हेलमेट पर 1 हजार रुपए जुर्माना होगा।

पार्किंग का उल्लंघन करने पर 1500 रुपए

पार्किंग का उल्लंघन करने पर 1500 रुपए

वहीं, पार्किंग का उल्लंघन करने पर पहली बार 500 रुपए और दूसरी बार 1500 रुपए जुर्माना देना होगा। इसके साथ ही बिना सीट बेल्ट कार चलाने पर एक हजार और बिना लाइसेंस या 14 साल से कम उम्र के बच्चे के बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर पांच हजार रुपए जुर्माना होगा। तो ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर गलत तथ्य देने पर अब 10 हजार जुर्माना देना होगा।

एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर देना होगा 10 हजार रुपए जुर्माना

एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर देना होगा 10 हजार रुपए जुर्माना

फायर बिग्रेड की गाड़ी और एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना होगा। इसके अलावा अधिक तेज कार चलाने पर दो हजार और कॉमर्शियल वाहनों के लिए यही जुर्माना चार हजार रुपए होगा। निशक्त व्यक्ति के वाहन चलाने पर पहली बार में एक हजार और दूसरी बार में जुर्माना दो हजार रुपए होगा। दो पहिया वाहन पर तीन सवारी या इससे ज्यादा बैठाने पर एक हजार रुपए जुर्माना देना होगा।

हॉर्न बजाने पर दो हजार का जुर्माना

हॉर्न बजाने पर दो हजार का जुर्माना

शांत क्षेत्र में हॉर्न बजाने पर पहली बार में एक हजार तो दूसरी बार में दो हजार रुपए जुर्माना होगा। बिना बीमा कराए वाहन चलाने पर पहली बार पकड़े जाने पर दो हजार तो दूसरी बार चार हजार रुपए जुर्माना होगा। सड़क हादसे को कम करने के लिए राज्य सरकार ने नियमों को और कड़ा कर दिया है। इसी तरह वाहन का मॉडल बदले जाने पर निर्माता और डीलर को प्रति वाहन एक लाख का जुर्माना देना होगा। मोटरयान के नियमों के विपरीत वाहन स्वामी द्वारा वाहन में परिवर्तन किए जाने पर पांच हजार रुपए जुर्माना होगा।

यातायात नियमों का उल्लंघन पर 10 हजार का जुर्माना

यातायात नियमों का उल्लंघन पर 10 हजार का जुर्माना

राज्य सरकार की बिना अनुमति रेस या ट्रायल में भाग लेने पर पहली बार में पांच हजार देना होगा। अगर आप दूसरी बार बिना अनुमति रेस या ट्रायल में हिस्सा लेते हैं तो 10 हजार रुपए जुर्माना देना होगा। किसी व्यक्ति द्वारा यातायात के नियमों के उल्लंघन पर वाहन चलवाने पर 10 हजार रुपए जुर्माना होगा। बिना पंजीकरण व निलंबित पंजीकरण वाले वाहन चलाने पर पहली बार में पांच हजार तो दूसरी बार पकड़े जाने 10 हजार रुपए जुर्माना होगा।

ये भी पढ़ें:- फ्रांस से राफेल उड़ाकर भारत लाया मैनपुरी का लाल दीपक चौहान, पिता ने कही यह बातये भी पढ़ें:- फ्रांस से राफेल उड़ाकर भारत लाया मैनपुरी का लाल दीपक चौहान, पिता ने कही यह बात

Comments
English summary
UP New motor vehicle act: Yogi government has issued a new notification under UP Motor Vehicles Rules
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X