लव जिहाद पर यूपी लॉ कमीशन की रिपोर्ट, पहचान छुपाकर या प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन गैरकानूनी, मिलेगी तीन साल कैद की सजा
लखनऊ। 'लव जिहाद' पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कानून बनाने की तैयारी कर रही है, इसके लिए कैबिनेट में आज प्रस्ताव रखा जाएगा, जिसपर मुहर लग सकती है। बता दें कि इस प्रस्ताव में 'लव जिहाद' का जिक्र नहीं है, किन्तु शादी के लिए धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून है। तो वहीं, लॉ कमीशन के प्रमुख न्यायमूर्ति (रिटायर्ड) आदित्य नाथ मित्तल ने कहा, 'कोई भी धर्मांतरण गलत बयानी या किसी प्रलोभन के माध्यम से किया गया तो इसे अवैध करार दिया जाएगा और 3 साल की सजा होगी।'
तीन
साल
की
होगी
सजा
उत्तर
प्रदेश
लॉ
कमीशन
के
प्रमुख
न्यायमूर्ति
(रिटायर्ड)
आदित्यनाथ
मित्तल
ने
कहा
कि,
'लव
जिहाद
पर
हमारी
रिपोर्ट
में
अवैध
धर्मांतरण
को
रोकने
का
प्रावधान
है।
किसी
भी
धार्मिक
रूपांतरण,
गलत
बयानी
या
किसी
प्रलोभन
के
माध्यम
से
किया
गया,
अवैध
करार
दिया
जाएगा
और
3
साल
की
सजा
होगी।'
धर्म
परिवर्तन
की
घटनाएं
रोकने
के
लिए
बनाई
जाए
कार्ययोजना:
सीएम
योगी
दरअसल,
पिछले
कुछ
दिनों
में
लव
जेहाद
के
कई
मामले
सामने
आए
थे,
जिनके
बाद
प्रदेश
की
योगी
आदित्यनाथ
सरकार
इस
मुद्दे
पर
सख्त
रुख
अपनाते
हुए
अफसरों
से
कहा
था
कि
जहां
भी
लड़कियों
को
धोखे
में
रखकर
शादी
करने
के
मामले
सामने
आ
रहे
हैं
वहां
शीघ्र
एक्शन
लिया
जाए।
तो
वहीं,
18
सितंबर
को
सीएम
योगी
आदित्यनाथ
ने
मेरठ,
कानपुर
और
लखीमपुर
खीरी
में
धोखे
से
लड़कियों
को
प्रेमजाल
में
फंसाने
और
उनका
धर्मपरिवर्तन
कराने
की
घटनाओं
की
भी
समीक्षा
की
थी।
इस
दौरान
उन्होंने
कहा
था
कि
ऐसी
घटनाएं
रोकने
के
लिए
व्यापक
कार्ययोजना
बनाई
जाए।
राज्य
विधि
आयोग
ने
सौंपी
थी
रिपोर्ट
तो
वहीं,
उत्तर
प्रदेश
राज्य
विधि
आयोग
ने
सूबे
के
मुख्यमंत्री
योगी
आदित्यनाथ
को
पिछले
साल
एक
रिपोर्ट
सौंपी
थी।
इस
रिपोर्ट
में
जबरन
धार्मिक
रूपांतरणों
की
जांच
करने
के
लिए
एक
नया
कानून
सुझाया
गया
था।
रिपोर्ट
में
कहा
गया
कि
आयोग
का
विचार
है
कि
मौजूदा
कानूनी
प्रावधान
धार्मिक
रूपांतरण
की
जांच
करने
के
लिए
पर्याप्त
नहीं
हैं।
इस
गंभीर
मामले
पर
कुछ
अन्य
राज्यों
की
तरह
एक
नए
कानून
की
जरूरत
है।
268
पेज
की
रिपोर्ट
में
जबरन
धर्मांतरण,
धर्म
के
अधिकार
पर
अंतर्राष्ट्रीय
करार,
पड़ोसी
देशों
और
भारत
में
धर्मांतरण
विरोधी
कानूनों
के
बारे
में
समाचार
पत्रों
की
कतरनें
शामिल
थीं।