COVID-19 के मरीजों को दी जाएगी Ivermectin टैबलेट, यूपी सरकार ने दी मंजूरी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण अब विकराल रूप ले चुका है। रोज हजारों नए केस सामने आ रहे हैं। वहीं, मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 'Ivermectin' टैबलेट को दवा के तौर पर इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को शासनादेश जारी किया। इसमें दवा के इस्तेमाल के तरीकों के बारे में भी जानकारी दी गई है।
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महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. बीएस नेगी की अध्यक्षता में हुई तकनीकी विशेषज्ञों की बैठक में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं उपचार के संबंध में 'Ivermectin' टैबलेट का इस्तेमाल किए जाने की संस्तुति की गई। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद द्वारा जारी शासनादेश में कहा गया है कि कोरोना के पुष्ट रोगी के संपर्क में आए व्यक्तियों में रोग के संभावित संक्रमण से बचाव के लिए प्रति किलोग्राम शरीर के भार पर 200 म्यू ग्राम के हिसाब से पहले व सातवें दिन रात्रि भोजन के दो घंटे बाद वयस्क व्यक्ति में औसतन 12 मिलीग्राम दवा दी जाएगी।
Uttar Pradesh government recommends tablet 'Ivermectin' for prophylaxis in contacts and in health care workers and for treatment of asymptomatic to mild symptomatic #COVID19 patients. pic.twitter.com/XEp75AIRrc
— ANI UP (@ANINewsUP) August 7, 2020
कोविड-19 के उपचार एवं नियंत्रण में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों में संक्रमण से बचाव के लिए प्रति किलोग्राम शरीर के भार पर 200 म्यू ग्राम के हिसाब से पहले, सातवें व 30वें दिन और आवृत्ति क्रम में प्रति माह में एक बार आईवरमेक्टिन प्रयोग की जानी चाहिए। हल्के लक्षणों वाले कोविड-19 के पुष्ट रोगियों के इलाज में 'Ivermectin' को प्रति किलोग्राम शरीर के भार पर 200 म्यू ग्राम के हिसाब से पहले तीन दिनों तक रात्रि में एक बार भोजन के दो घंटे बाद व्यस्क व्यक्ति में औसतन 12 मिलीग्राम दवा दी जाएगी। साथ ही डॉक्सीसाइक्लीन 100 म्यू ग्राम दवा दिन में दो बार पांच दिन तक दी जाएगी। वहीं, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं और दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यह दवा नहीं दी जाएगी। डॉक्सीसाइक्लीन दवा भी गर्भवती व धात्री महिलाओं तथा 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं दी जाएगी।