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यूपी: विदेश से आने वाले लोगों को 14 दिन क्वारंटाइन अनिवार्य, सेंटर का 7 दिन का खर्च भी उठाना पड़ेगा

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक, अब ऐसे यात्रियों को 14 दिन अनिवार्य क्वारंटाइन में रहना होगा। इनमें से 7 दिन सरकारी क्वारंटाइन सेंटर में और 7 दिन घर में खुद की निगरानी में रह सकेंगे, लेकिन सरकारी सेंटर में रुकने पर खर्च व्यक्ति को उठाना पड़ेगा। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने यूपी के सभी जिलाधिकारी और एसएसपी को आदेश दिया है कि विदेश से आने वाले भारतीयों से सहमति पत्र लेना होगा कि वे 14 दिन क्वारंटाइन के लिए तैयार हैं। इसके अलावा 7 दिन का क्वारंटाइन सेंटर का खर्च भी उठाना पड़ेगा और 7 दिन वे अपने घर पर क्वारंटाइन रह सकते हैं।

up govt new guidelines for passengers coming from foreign countries

यूपी सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक, अगर कोई ऐसी मजबूरी है कि यात्री इंस्टिट्यूशन क्वारंटीन नहीं हो सकता, जैसे मानव संकट, गर्भावस्था, परिवार में किसी की मौत हो गई हो, कोई गंभीर बीमारी हो, 10 साल से कम उम्र के माता-पिता हों उन्हें 14 दिनों का होम क्वारंटीन करने की अनुमति होगी। इसके साथ ही लॉकडाउन के नियमों का पालन करना होगा। सभी यात्रियों के फोन में आरोग्य ऐप होना अनिवार्य किया गया है। अवनीश अवस्थी ने अधिकारियों के निर्देश दिए हैं कि इस गाइडलाइन का शत प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए।

बता दें, सरकार ने सोमवार से घरेलू उड़ानों को भी शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उड़ान के साथ ही यात्रियों की के स्वास्थ्य परीक्षण व निगरानी का सारा प्रबंध कर लिया है। हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए प्रोटोकॉल रविवार को मुख्य सचिव आरके तिवारी ने जारी कर दिया है। सभी को सोशल डिस्टेंसिंग मास्क और सैनिटाइजर रखने सहित सभी निर्देशों का पालन करना होगा। निर्देशों में कहा गया है कि जो लोग उत्तर प्रदेश में ही रहने आए हैं, उन्हें 14 दिन के होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा। इन यात्रियों को होम क्वारंटाइन के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।

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up govt new guidelines for passengers coming from foreign countries
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