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UP के 5 शहरों में लॉकडाउन के HC के फैसले पर SC ने लगाई रोक

UP के 5 शहरों में लॉकडाउन के HC के फैसले पर SC ने लगाई रोक

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लखनऊ, अप्रैल 20: लखनऊ, अप्रैल 20: उत्तर प्रदेश के पांच शहरों में अब 26 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा। दरअसर, हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश की योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्यों न इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट ही करे, क्योंकि हमारे पास कई केस लंबित हैं।

UP government moves Supreme Court challenging the Allahabad High Court order on imposing lockdown

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Uttar Pradesh के 5 शहरों में नहीं लगेगा Lockdown, Supreme Court ने लगाई रोक | वनइंडिया हिंदी

बता दें कि कोरोना वायरस महामारी की स्थिति उत्तर प्रदेश में भयावह हो गई है। कोरोना की भयावह स्थिति को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ समेत पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था। लेकिन प्रदेश की योगी सरकार इसके लिए कतई तैयार नहीं है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आज योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। इसके साथ ही योगी सरकार ने दलील दी है कि लोगों की जान बचाने के साथ-साथ जीविका भी बचानी है।

दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजधानी लखनऊ समेत पांच शहरों में आज से लॉकडाउन लगाने का आदेश था। कोर्ट ने कहा है कि लखनऊ प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर में आज रात से लॉकडाउन लागू किया जाए और 26 अप्रैल तक सब बंद रहे। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि, लॉकडाउन में जरूरी सेवाओं को छोड़ सभी गतिविधियां बंद रहेंगी। कोर्ट ने मॉल, रेस्टोरेंट, फूड शॉप, स्कूल, कार्यालय बंद करने का निर्देश दिया है। किराने की दुकानों और मेडिकल दुकानों पर तीन लोगों से अधिक की अनुमति नहीं होगी। धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे।

तो वहीं, इलाहाबाद कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार मंगलवार (20 अप्रैल) को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। आज सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ योगी सरकार अपना पक्ष दायर करेगी। बता दें कि योगी सरकार की तरफ से कहा गया है कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े हैं और सख्ती कोरोना के नियंत्रण के लिए आवश्यक है। सरकार ने कई कदम उठाए हैं और आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है। ऐसे में शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा।

इस बात की जानकारी अडिशनल चीफ सेक्रटरी, सूचना नवनीत सहगल दी है। उन्होंने कहा है कि यूपी सरकार 5 शहरों में कंप्लीट लॉकडाउन नहीं लगाएगी, कुछ प्रतिबंध जरूर लागू करेग। यूपी सरकार कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को लेकर एक जवाब भेज रही है।

ये भी पढ़ें:- इलाहाबाद हाईकोर्ट का पांच शहरों में लॉकडाउन का आदेश, योगी सरकार का लागू करने से इनकारये भी पढ़ें:- इलाहाबाद हाईकोर्ट का पांच शहरों में लॉकडाउन का आदेश, योगी सरकार का लागू करने से इनकार

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English summary
UP government moves Supreme Court challenging the Allahabad High Court order on imposing lockdown
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