डॉ. कफील खान की रिहाई के आदेश पर प्रियंका गांधी ने दी मुबारकबाद, बोलीं- आशा है यूपी सरकार अविलंब रिहा करेगी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हुए ऑक्सिजन कांड में आरोपी डॉ. कफील को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कफील खान को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भड़काऊ भाषण देने के मामले में सशर्त जमानत दे दी है। साथ ही उन पर लगे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) एक्ट को भी रद्द दिया है। कोर्ट ने कहा कि रासुका के तहत गिरफ्तारी अवैध है। डॉ. कफील खान की रिहाई के आदेश पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उनकी रिहाई के प्रयासों में लगे तमाम लोगों व अल्पसंख्यक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद दी है। साथ ही यूपी की योगी सरकार से कहा कि आशा है कि अब बिना किसी विद्वेष के कफील खान को रिहा किया जाएगा।
Recommended Video
'आशा है यूपी सरकार कफील खान को अविलंब रिहा करेगी'
प्रियंका गांधी ने फेसबुक पोस्ट में लिखा, 'आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉ कफील खान से रासुका हटाकर उनकी रिहाई का आदेश दिया। आशा है कि यूपी सरकार कफील खान को बिना किसी विद्वेष के अविलंब रिहा करेगी। कफील खान की रिहाई के प्रयासों में लगे तमाम न्याय पसंद लोगों व अल्पसंख्यक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद।' बता दें कि डॉक्टर कफील खान ने दिसंबर 2019 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भड़काऊ भाषण दिया था। इस मामले में डॉ. कफील खान की मुंबई से गिरफ्तारी की गई थी। वह फिलहाल मथुरा जेल में हैं। इस मुकदमे में 10 फरवरी के बाद डॉ. कफील की रिहाई की तैयारी चल रही थी, लेकिन उनके खिलाफ एनएसए के तहत मुकदमा लिखा गया था। अलीगढ़ के जिलाधिकारी द्वारा एनएसए लगाने के आदेश को डॉ. कफील खान इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
हाईकोर्ट ने रद्द किया एनएसए, तुरंत रिहाई के आदेश
डॉ. कफील की मां नुजहत परवीन की ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अलीगढ़ डीएम की ओर से 13 फरवरी, 2020 को पारित आदेश (एनएसए की कार्रवाई) गैरकानूनी है। कफील खान को हिरासत में लेने की अवधि का विस्तार भी अवैध है। डॉ. कफील खान को तुरंत रिहा करने का आदेश जारी किया जाता है।