BJP सांसद रीता बहुगुणा जोशी समेत 6 के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, जानिए मामला
लखनऊ। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी समेत छह लोगों के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। यह वारंट धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पथराव व हमला करने के मामले में अदालत में हाजिर न होने पर किया गया है। बता दें कि एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय इस मामले में सुनवाई कर रहे है। फिलहाल इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 1 फरवरी की तारीख तय की है।
गैर
हाजिर
रहने
पर
जारी
हुआ
वारंट
शनिवार
को
सुनवाई
के
दौरान
वर्ष
2015
के
मामले
में
आरोपी
ओमकार
नाथ
सिंह,
रमेश
मिश्रा,
बोधलाल
शुक्ला,
मनोज
तिवारी,
मधुसूदन
प्रभु
व्यक्तिगत
रूप
से
मौजूद
थे।
जबकि
अन्य
आरोपी
निर्मल
खत्री,
प्रदीप
माथुर,
केके
शर्मा,
राजेशपति
त्रिपाठी,
राज
बब्बर,
आदित्य
जैन
की
ओर
से
उनके
वकीलों
ने
हाजिरी
माफी
का
प्रार्थना
पत्र
दिया।
इसके
बाद
कोर्ट
ने
रीता
बहुगुणा
जोशी,
अजय
राय,
राजकुमार
लोधी,
शैलेंद्र
तिवारी,
शरिक
अली
व
पप्पू
खां
के
गैरहाजिर
रहने
पर
उनके
खिलाफ
गैर
जमानती
वारंट
एवं
जमानतदारों
को
नोटिस
जारी
किए
जाने
का
आदेश
दिया
गया।
यह
है
मामला
इस
मामले
की
प्राथमिकी
17
अगस्त,
2015
को
दरोगा
प्यारेलाल
प्रजापति
ने
थाना
हजरतगंज
में
दज
कराई
थी।
कांग्रेस
पार्टी
का
लक्ष्मण
मेला
स्थल
पर
धरना-प्रदर्शन
था।
करीब
पांच
हजार
कार्यकर्ताओं
के
साथ
अचानक
यह
सभी
अभियुक्तगण
धरना
स्थल
से
विधान
सभा
का
घेराव
करने
निकल
पड़े।
इन्हें
समझाने
व
रोकने
का
प्रयास
किया
गया
लेकिन
नहीं
माने।
संकल्प
वाटिका
के
पास
पथराव
करने
लगे।
जिससे
भगदड़
मच
गई।
इस
हमले
में
एडीएम
पूर्वी
निधि
श्रीवास्तव,
एसपी
पुर्वी
राजीव
मल्होत्रा,
सीओ
ट्रैफिक
अवनीश
मिश्रा,
एसएचओ
आलमबाग
विकास
पांडेय
व
एसओ
हुसैनगंज
शिवशंकर
सिंह
समेत
पुलिस
के
कई
अधिकारी
व
पीएसी
के
कई
जवान
गंभीर
रुप
से
घायल
हो
गए
थे।