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UP में अब शादी समारोहों के लिए नहीं लेनी होगी पुलिस-प्रशासन की अनुमति, बैंड और डीजे रोकने वालों पर होगा एक्शन

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लखनऊ। शादी समारोहों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए दिशा-निर्देश जारी किए है। नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, अब शादी समारोहों के लिए पुलिस और प्रशासन से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना ही नहीं, सीएम ने कहा, 'बैंड बजाने, डीजे बजाने से रोकने वाले अधिकारियों व पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्यवाही होगी।' साथ ही कहा कि प्रदेश में कहीं से भी पुलिस दुर्व्यवहार की शिकायत आई तो सख़्त कार्रवाई की जाएगी।

no need to get police permission for the marriage wedding ceremony in uttar pradesh

दरअसल, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने शादी समारोहों के लिए नई गाइडलाइन जारी की थी। जिसके तहत शादियों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या तय कर दी गई थी। साथ ही डीजे और बैंड पर भी रोक लगा दी गई थी। नए नियम के मुताबिक, घर में शादी के लिए जिला प्रशासन से कोई अनुमति नहीं लेनी होगी, लेकिन संबंधित थाने में शादी समारोह की जानकारी देनी होगी। तो वहीं, अब प्रदेश सरकार ने इन नियमों में कुछ बदलाव किए है।

सीएम ने कहा कि लोग केवल सूचना देकर कोविड-19 प्रोटोकाल और गाइडलाइन के सभी निर्देशों का पालन करते हुए शादी समारोह का आयोजन कर सकते हैं। यही नहीं सीएम ने समारोह के लिए निर्धारित लोगों की संख्या पर भी स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि बैंड बाजा या अन्य कर्मचारी लोगों की निर्धारित संख्या में शामिल नहीं होंगे। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने कहा कि गाइडलाइन के नाम पर उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा, लोगों को जागरूक करें, गाइडलाइन का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें।

सीएम ने स्पष्ट किया कि शादी में बैंड बजाने और डीजे पर कोई रोक नहीं है। निर्धारित समय में इसे बजाने से रोकने वाले अधिकारियों व पुलिसकर्मियों पर कठोर एक्शन होगा। बता दें कुछ दिन पहले ही कोरोना से सतर्क यूपी सरकार ने सामूहिक आयोजनों पर पाबंदी लगाने का फैसला लिया है। सीएम ने शादी-समारोहों में 100 से अधिक लोगों को शामिल न होने देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही शादी में हिस्सा लेने वालों के लिए मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा।

कंटेनमेंट जोन की नई व्यवस्था

योगी सरकार ने प्रदेश में कोरोना वायरस से उपजे हालात को देखते हुए कंटेनमेंट जोन की परिधि तय कर नई व्यवस्था दी है। अगर किसी इलाके में कोरोना वायरस संक्रमण का एक मामला आता है तो वहां 50 मीटर की परिधि में कंटेनमेंट जोन होगा। एक से अधिक मामले मिलने पर 100 मीटर की परिधि में कंटेनमेंट जोन होगा। एक घर में एक से अधिक मामले होने पर उसे एक केस ही माना जाएगा और ऐसे में 50 मीटर परिधि का नियम ही लागू होगा।

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English summary
no need to get police permission for the marriage wedding ceremony in uttar pradesh
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