सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी
लखनऊ। आंदोलन और प्रदर्शन के नाम पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना अब काफी महंगा पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने इस मामले में अहम निर्देश दिये हैं। अधिकारीयों ने नहीं सुनी बात तो ऑफिस मे फेंका अजगर
यूपीएसआरटीसी के प्रबंध निदेशक ने यूपी में सरकारी बसों को फूंकने और तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही का मन बना लिया है। उन्होंने निर्देश दिये हैं कि जो लोग इस कृत्य के लिए जिम्मेदार हैं उन्हें सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य करार दिया जाए।
एमडी रवींद्र नायक ने सभी डीएम और एसएसपी को पत्र लिखकर निर्देश दिये हैं कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार ‘दि प्रिवेंशन आफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट' के तहत नुकसान करने वालों को नौकरी के लिए अयोग्य़ करार दिया जाए।
एमडी ने साथ ही पत्र में यह भी लिखा है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को सरकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित करने को कहा है।