'...तो अब घर में नहीं रख पाएंगे तय लिमिट से ज्यादा शराब', योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला
New Excise Policy In UP, लखनऊ। अगर आप भी घर में तय सीमा से ज्यादा शराब रखते है तो यह खबर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath government) ने नई आबकारी नीति (New Excise Policy) जारी कर दी है। इस नई नीती के तहत अगर आप घर में तय सीमा से ज्यादा शराब रखना चाहते हैं तो आपकों लाइसेंस लेना पड़ेगा। इस बता की जानकारी आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय आर. भूसरेड्डी ने दी है।
लाइसेंस
और
सिक्योरिटी
के
लिए
देनी
होगी
इतनी
फीस
आबकारी
विभाग
के
अपर
मुख्य
सचिव
संजय
आर.
भूसरेड्डी
के
मुताबिक
प्रदेश
की
नई
आबकारी
नीति
के
तहत
निजी
प्रयोग
के
लिए
व्यक्तियों
को
निर्धारित
फुटकर
सीमा
से
अधिक
शराब
क्रय,
परिवहन
या
निजी
कब्जे
में
रखने
के
लिए
यूपी
सरकार
के
आबकारी
विभाग
से
लाइसेंस
लेना
होगा।
इसके
लिए
12
हजार
रुपए
हर
साल
लाइसेंस
फीस
के
रूप
में
सरकार
को
देना
होंगे।
यही
नहीं,
51
हजार
रुपए
आबकारी
विभाग
को
बतौर
सिक्योरिटी
देनी
होगी।
बिना
लाइसेंस
के
घर
में
तय
मात्रा
से
अधिक
शराब
रखने
पर
कार्रवाई
की
जाएगी।
इनकम
टैक्स
रसीद
और
पैन
कार्ड
भी
आवश्यक
होम
लाइसेंस
के
लिए
ऐसे
लोग
ही
योग्य
होंगे
जो
पिछले
पांच
साल
से
इनकम
टैक्स
भरते
आए
हैं।
लाइसेंस
के
लिए
आवेदन
के
समय
इनकम
टैक्स
रिटर्न
भरने
की
रसीद
भी
देनी
होगी।
साथ
ही
आवेदकों
को
अपने
आवेदन
के
साथ
पैन
कार्ड
की
कॉपी
भी
जमा
करनी
होगी।
इतना
ही
नहीं,
आवेदकों
को
इस
संबंध
में
एक
शपथ-पत्र
भी
देना
होगा,
जिसके
मुताबिक
किसी
भी
अनधिकृत
या
फिर
21
साल
से
कम
उम्र
की
आयु
के
व्यक्ति
का
शराब
रखने
जाने
वाली
जगह
पर
प्रवेश
वर्जित
होगा।
वार्षिक
लाइसेंस
फीस
में
हुई
वृद्धि
भूसरेड्डी
ने
बताया
कि
योगी
सरकार
ने
आबकारी
विभाग
के
वर्ष
2020-21
के
28,300
करोड़
रुपए
के
सापेक्ष
वर्ष
2021-22
में
करीब
6
हजार
करोड़
अधिक
34,500
करोड़
रुपए
के
राजस्व
प्राप्ति
का
लक्ष्य
रखा
है।
जिसके
चलते,
'देशी
शराब,
विदेशी
शराब
की
फुटकर
दुकानों
और
मॉडल
शॉप
की
वर्ष
2021-22
के
लिए
वार्षिक
लाइसेंस
फीस
में
7.5
प्रतिशत
बढ़ोतरी
की
गई
है।
बीयर
की
फुटकर
दुकान
लाइसेंस
फीस
में
कोई
वृद्धि
नहीं
की
गई
है।
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