नसीमुद्दीन-राम अचल राजभर समेत 5 को MP-MLA स्पेशल कोर्ट ने किया भगोड़ा घोषित, जानें क्या है पूरा मामला
लखनऊ। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है। जहां एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी (Naseemuddin Siddiqui), राम अचल राजभर (Ram Achal Rajbhar) को भगोड़ा घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने इन सभी आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। यह आदेश कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता दयाशंकर सिंह के परिवार की महिलाओं और उनकी बेटी के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करने के मामले में बुधवार को सुनाया है।
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एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार राय ने आदेश दिया है। बता दें कि 12 जनवरी, 2018 को इस मामले में इन सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 506, 509, 153ए, 34, 149 व पॉक्सो एक्ट की धारा 11 (1) के तहत भी आरोप पत्र दाखिल किए गए थे, लेकिन तबसे वे न तो कोर्ट में उपस्थित हुए और न ही जमानत कराई। इस केस में बसपा के तत्कालीन राष्ट्रीय सचिव मेवालाल गौतम समेत नौशाद अली व अतहर सिंह राव के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। साथ ही स्पेशल कोर्ट ने कुर्की नोटिस जारी करने का भी आदेश दिया है।
इससे पहले इस मामले में जमानत हाजिरी माफ़ी की अर्जी न देने पर विशेष कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी, रामअचल राजभर, अतर सिंह, मेवालाल गौतम और नौशाद अली के खिलाफ ग़ैरज़मानती वारंट जारी किया था।
ये
है
पूरा
मामला
22
जुलाई,
2016
को
मामले
में
नामजद
एफआईआर
दयाशंकर
सिंह
की
मां
तेतरी
देवी
ने
हजरतगंज
में
दर्ज
कराई
थी।
उन्होंने
एफआईआर
में
नसीमुद्दीन,
राम
अचल
राजभर
व
मेवालाल
समेत
बसपा
की
राष्ट्रीय
अध्यक्ष
मायावती
को
भी
नामजद
किया
था।
इसके
मुताबिक
20
जुलाई,
2016
को
बसपा
सुप्रीमो
मायावती
ने
राज्यसभा
में
उन्हें,
उनकी
बेटी,
उनकी
बहू
व
नातिन
तथा
उनके
परिवार
की
सभी
महिलाओं
को
अपशब्द
कहे।
जबकि,
इसके
दूसरे
दिन
नसीमुद्दीन
सिद्दीकी,
रामअचल
राजभर
व
मेवालाल
की
अगुवाई
में
बसपा
कार्यकर्ताओं
ने
हजरतगंज
स्थित
आंबेडकर
प्रतिमा
पर
उनके
पुत्र
दयाशंकर
सिंह
को
मां
व
बहन
की
अपशब्द
और
अभद्र
टिप्पणी
करते
हुए
धरना-प्रदर्शन
किया।
वर्ग
और
जातीय
भेद
बताते
हुए
भीड़
को
हिंसा
के
लिए
उत्तेजित
किया।
दयाशंकर
की
12
वर्षीय
बेटी
के
लिए
खुलेआम
अमर्यादित
नारे
लगाए
जो
दुष्कर्म
की
श्रेणी
में
आते
हैं।
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