भैंस चराने गई लड़की से थाने में रेप कर पेड़ से टांग दी थी लाश, कोर्ट ने कांस्टेबल को सुनाई उम्रकैद की सजा
लखनऊ। साल 2011 में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के निघासन थाना क्षेत्र में थाने में नाबालिग लड़की से रेप कर उसकी हत्या करने के मामले में लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत ने प्रदेश पुलिस के तत्कालीन पुलिस कांस्टेबल को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उत्तर प्रदेश पुलिस के तत्कालीन पुलिस कांस्टेबल अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
कांस्टेबल को उम्रकैद की हुई सजा
सीबीआई प्रवक्ता आरके गौर ने बताया कि अदालत ने इस मामले में तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक इनायत उल्लाह खान को भी पांच साल की कैद की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश ने अहमद पर एक लाख रुपये और खान पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। सीबीआई प्रवक्ता के मुताबिक इस मामले में चार आरोपितों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया था। लेकिन अदालत ने दो को बरी कर दिया।
मां ने दर्ज कराई थी शिकायत
सीबीआई प्रवक्ता आरके गौर ने कहा कि सीबीआई ने उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर 20 दिसंबर साल 2011 को मामला दर्ज किया था और निघासन थाने के अंदर किशोरी के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के आरोप पर थाने में पहले से दर्ज की गई प्राथमिकी के मामले में जांच अपने हाथ में ले ली थी। 14 वर्षीय किशोरी की मां ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
थाने में घुस गई थी भैंस फिर बच्ची की मिली लटकी हुई लाश
मृतक बच्ची की मां ने बताया था कि उसकी बेटी भैंस को चराने के लिए खेत गई थी। उसी दौरान भैंस थाना परिसर में चली गई। जब काफी देर तक लड़की नहीं लौटी तब उसकी मां थाने में गई। उसने अपनी बेटी के शव को पेड़ से लटका पाया। मां ने बेटे के शरीर पर जख्म के निशान देख और ऐसा लग रहा था कि उसके साथ बलात्कार किया गया है। लेकिन उसे आत्महत्या की शक्ल देने के लिए उसे फांसी के फंदे लटका दिया गया।
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