लखनऊ: शिल्पा शेट्टी और उनकी मां को 1.36 करोड़ की ठगी मामले में मिली राहत, जानें क्या है पूरा मामला
लखनऊ: शिल्पा शेट्टी और उनकी मां को 1.36 करोड़ की ठगी मामले में मिली राहत, जानें क्या है पूरा मामला
लखनऊ, 26 अक्टूबर: बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनकी मां सुनंदा शेट्टी को 1.36 करोड़ रुपए की ठगी मामले में बड़ी राहत मिली है। ये राहत चिनहट थाने की पुलिस ने दी। दरअसल, शिल्पा शेट्टी और उनकी मां पर आयोसिस वेलनेस सेंटर की फ्रेचांइजी देने के नाम पर करोड़ों की ठगी और घटिया समान देने का मुकदमा राजधानी लखनऊ के विभूति खंड थाने में बीते साल 2020 में दर्ज हुआ था। पुलिस ने जांच के बाद इस मामले से शिल्पा शेट्टी और उनकी मां का नाम हटा दिया है।
हालांकि, कंपनी की डायरेक्टर एवं शिल्पा शेट्टी की सहयोगी रही किरण बाबा को अभी इस केस में राहत नहीं मिली है। किरण बाबा सहित आठ लोग पुलिस की कार्रवाई की जद में आ गए हैं। उनके खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। बता दें, इस मामले की जांच विभूति खंड थाने से की जा रही थी, लेकिन जांच में लापरवाही के चलते इसकी जांच चिनहट थाने में ट्रांसफर कर दी गई थी। अमर उजाला की खबर के मुताबिक, विभूतिखंड निवासी ज्योत्सना ने शिल्पा शेट्टी की कंपनी आयोसिस वेलनेस सेंटर की फ्रेचांइजी देने के नाम पर ठगी और पूरी रकम लेने के बाद घटिया सामान आपूर्ति का आरोप लगाकर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।
इस मामले की जांच कर रहे दारोगा अजय शुक्ला ने बताया कि 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। ठगी होने से पहले ही एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनकी मां सुनंदा शेट्टी ने इस कंपनी को छोड़ दिया था। उनके खिलाफ लगे आरोपों में कोई भी सबूत नहीं मिला। जिसकी वजह से उनका नाम हटा दिया गया है। पीड़िता द्वारा कहा गया था कि उनकी संलिप्तता है। जिसके चलते शिल्पा शेट्टी को 11 अगस्त को नोटिस भी भेजा गया था, लेकिन वादी द्वारा लगाए आरोप में उनकी भूमिका नहीं मिली है।
विवेचना कर रहे दारोगा अजय शुक्ला ने बताया कि इस कंपनी की डायरेक्टर किरण बाबा के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं। जल्द ही पुलिस टीम दोबारा किरण बाबा को नोटिस भेजकर बयान दर्ज कराने के लिए लखनऊ बुला सकती है। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि साक्ष्यों के आधार पर कंपनी से जुड़े विनय भसीन, दर्शन, अनामिका चतुर्वेदी, पूनम कुमारी झा, ईशरफील धरमजवाला, आशा शेट्टी और नवनीत सुजलाना के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है।
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2017
में
शिल्पा
छोड़
दी
थी
कंपनी
विवेचक
अजय
शुक्ल
के
मुताबिक,
सितंबर
के
पहले
सप्ताह
में
शिल्पा
व
उनकी
मां
की
तरफ
से
वकील
के
माध्यम
से
जवाब
आया
था
जिसमें
उन्होंने
कंपनी
के
2017
के
अंत
में
ही
छोड़
देने
की
बात
कही
थी।
इसके
साक्ष्य
भी
उन्होंने
प्रस्तुत
किए
थे।
इस
आधार
पर
उन्हें
मुकदमे
से
संदिग्ध
लोगों
की
लिस्ट
से
हटा
दिया
गया।