कमलेश तिवारी के हत्यारोपियों की मदद करने वाला मौलाना कैफी अली को कोर्ट से मिली जमानत
लखनऊ। हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष कमलेश तिवारी के हत्यारोपियों की मदद करने वाले मौलाना कैफी अली रिजवी को प्रभारी सीजेएम कोर्ट ने जमानत दे दी है। प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुदेश कुमार ने 20-20 हजार रुपए की दो जमानतें और निजी मुचलके पर कैफी अली को रिहा करने का आदेश दिया है।
कमलेश तिवारी की हत्या के मामले में पुलिस ने मोईनुद्दीन और अशफाक के मददगार बरेली के प्रेमनगर निवासी मौलाना कैफी अली को गिरफ्तार किया था। दोनों हत्यारोपितों ने घटना के बाद मौलाना कैफी अली से संपर्क किया था और बरेली जाकर उनसे मुलाकात भी की थी। मौलाना कैफी अली ने हत्यारोपितों को शरण देने के साथ ही उनका इलाज भी कराया था। मामले में साजिशकर्ता सहित आधा दर्जन आरोपित जेल में है।
मौलाना की तरफ से पेश हुए वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि जिस आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया है वह सभी जमानती हैं। ऐसे में उसके मुवक्किल को जमानत पर रिहा किया जाए। इसके बाद प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुदेश कुमार ने 20-20 हजार रुपए की दो जमानतें और निजी मुचलका दाखिल करने पर रिहाई के आदेश दिए।