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UP: अब 72 घंटे में मिलेगी उद्योग लगाने की अनुमति, गाइडलाइन जारी

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब उद्यमियों को महज 72 घंटे के अंदर उद्योगों की स्थापना की मंजूरी मिल सकेगी। उद्योगों के विकास के लिए योगी सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 72 घंटे के भीतर उद्योग लगाने की मंजूरी से जुड़े कानून पर अमल के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। अपर मुख्य सचिव (सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उद्यम) नवनीत सहगल ने रविवार को आयुक्त एवं निदेशक उद्योग के साथ प्रदेश के समस्त मंडल आयुक्तों और जिलाधिकारियों को कानून के अनुसार उद्योगों की स्थापना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बता दें, गाइडलाइन में उद्योग स्थापना से जुड़ी कार्रवाई की प्रक्रिया तय कर दी गई है।

in uttar pradesh now gets Approval For Establishment Of Industries within 72 Hours

योगी सरकार ने अगस्त में दी थी मंजूरी

यूपी सरकार ने अगस्त माह में प्रदेश में उद्योग स्थापना से जुड़ी मुश्किलों के समाधान के लिए यूपी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम 2020 को लागू करने की मंजूरी दी थी। इस प्रक्रिया के मुताबिक, एमएसएमई से जुड़े नए उद्योग की स्थापना, विस्तारीकरण व विविधीकरण के आवेदन किए जा सकेंगे। उद्यमी अपना आवेदन पत्र के साथ घोषणा पत्र व आवश्यक प्रपत्र जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र में जमा करेगा। आवेदन का पूरा ब्यौरा एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। डीएम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति आवेदन पत्रों पर विचार कर अनुमति देगी।

72 घंटे के अंदर मिलेगा अनुमति पत्र

उपायुक्त जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र 72 घंटे के अंदर प्रक्रिया पूरी कर अनुमति जारी करेगा। इस अनुमति पत्र को माना जाएगा कि उद्यमी ने 1000 दिनों के लिए सभी अनुमोदित प्राप्त किए गए हैं। इसी तरह 1000 दिनों के लिए कोई अधिकारी किसी तरीके का निरीक्षण नहीं करेगा। इन 1000 दिनों में उद्यमी को सभी जरूरी क्लियरेंस लेना होगा, इस बीच वह अपना उद्योग शुरू कर सकेगा। डीएम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति में संबंधित क्षेत्र के एसडीएम, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अधिशासी अभियंता विद्युत निगम, उप श्रम आयुक्त या सहायक श्रम आयुक्त, क्षेत्रीय प्रबंधक राज्य औद्योगिक विकास निगम, सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा निदेशालय, जिला अग्निशमन अधिकारी बतौर सदस्य शामिल रहेंगे।

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in uttar pradesh now gets Approval For Establishment Of Industries within 72 Hours
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