आजम खान के सांसद पद पर निर्वाचन के खिलाफ जया प्रदा की याचिका पर हाईकोर्ट ने दिया यह फैसला
लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फिल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद जया प्रदा की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें रामपुर लोकसभा सीट से आजम खान की सांसदी को चुनौती दी थी। आजम खान के खिलाफ याचिका जया प्रदा ने दायर की थी और तर्क उनके वकील अमर सिंह ने दिया था। याचिका पर न्यायमूर्ति राजन रॉय और एनके जौहरी ने सुनवाई की।
कोर्ट ने जया की याचिका को न्यायिक क्षेत्राधिकार के आधार पर खारिज कर दिया। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि रामपुर प्रयागराज हाई कोर्ट के दायरे में आता है। इस कारण याचिका की लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई नहीं हो सकती है। जया प्रदा की याचिका खारिज होने पर उनके वकील अमर सिंह ने कहा कि हम प्रयागराज हाई कोर्ट में आजम खान के निर्वाचन को चुनौती देंगे।
भाजपा नेता जया प्रदा ने अपनी याचिका में कहा कि आजम खान रामपुर में जौहर विश्वविद्यालय के चांसलर हैं। वह रामपुर से सांसद भी चुने गए हैं। ऐसे में वह लाभ के दो पद पर हैं। लिहाजा आजम का निर्वाचन रद्द कर जया को यहां का सांसद घोषित किया जाए। साथ ही याचिका में दलील दी गई है कि यह तय नियम है कि लाभ के दो पदों पर एक ही व्यक्ति नहीं रह सकता। लिहाजा आजम खान का निर्वाचन रद्द कर याचिकाकर्ता को रामपुर लोकसभा सीट का सांसद घोषित किया जाए।
बता दें कि लोकसभा चुनाव में रामपुर सीट पर आजम खान ने अपनी निकटतम प्रतिद्वन्दी जया प्रदा को करीब एक लाख से अधिक वोटों से हरा दिया था।
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