यूपी सरकार ने लगाई शराब और मांस बेचने पर रोक, 30 मई तक इन चीजों पर भी रहेगी सख्ती
लखनऊ। कोरोना लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने संक्रमण की रोकथाम के लिए अब और कई निर्णय लिए हैं। लखनऊ में शराब और मांस बेचे जाने से लेकर पशुओं को काटने, डीजे या लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगा दी गई है। इस तरह की सख्ती को योगी सरकार ने 30 मई तक बढ़ा दिया है। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर) नवीन अरोड़ा की ओर से इस संबंध में एक नया आदेश जारी किया गया। जिसमें कहा गया कि, राजधानी लखनऊ में लगी धारा-144 अगले महीने के अंत तक जारी रहेगी।
भीड़ एकत्रित करने, लाउडस्पीकर बजाने, जुलूस पर भी रोक
लॉकडाउन के मद्देनजर रमजान, ईद एवं बड़ा मंगल जैसे पर्व पर भी नियम सख्त रहेंगे। पुलिस की गाइडलाइन के अनुसार इस मर्तबा रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लोग लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। साथ ही किसी भी तरह के सामूहिक धार्मिक आयोजनों पर रोक रहेगी। टेंट लगाकर प्रसाद बांटने, किसी भी तरह से सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और खेल संबंधी जुलूस निकालने की भी अनुमति नहीं होगी। व्यापारिक प्रदर्शनी और रैली जैसे कार्यक्रम भी नहीं होने दिए जाएंगे।
किसी पंथ का अपमान करने या भड़काऊ भाषण देने वालों से निपटेंगे
आदेश में बताया गया कि, संक्रमण को रोकने के लिए ये जरूरी है कि भीड़ कतई एकत्रित न हो। इसलिए, कहीं टेंट लगाकर खाना या प्रसाद बांटने, लाउडस्पीकर बजाने या किसी भी नई परंपरा को शुरू करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अफवाह या वैमनस्यता फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। धर्म ग्रंथों को लेकर टीका-टिप्पणी, धार्मिक स्थानों, दीवारों पर किसी प्रकार के धार्मिक झंडे, बैनर, पोस्टर आदि लगाने की इजाजत नहीं होगी। यदि कोई ऐसा करेगा या उकसाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
सोशल मीडिया-वॉट्सएप पर भी सख्ती
पुलिस की ओर से कहा गया कि, कोई भी व्यक्ति मौखिक, लिखित, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह न फैलाए। यदि कोई किसी दूसरे समुदाय की धार्मिक भावनाओं को भड़काएगा या ऐसा भाषण देगा या ऐसे किसी कार्यक्रम की घोषणा करेगा तो उससे भी सख्ती से निपटा जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप की अफवाह पर एडमिन की जिम्मेदारी होगी।