महिलाओं के लिए खुशखबरी, अब नहीं करनी होगी नाइट शिफ्ट
लखनऊ। रोजी-रोटी के लिए जी तोड़ मेहनत करने वाली महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। जी हां उत्तर प्रदेश के कारखानों में महिलाओं के नाइट शिफ्ट में काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

यूपी सरकार ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब कारखानों में महिलाओं को नाइट शिफ्ट करने की इजाजत नहीं है। ऐसे में अगर किसी भी कारखाने में ऐसा पाया गया तो फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी।
प्रमुख सचिव कुमार सिन्हा ने ककहा कि रात 10 बजे के बाद महिलाओं को कारखानों में काम करने की इजाजत नहीं होगी। रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक महिलायें कारखानों में काम नहीं करेंगी।
यही नहीं महिलाओं को दिन में नौ घंटे से अधिक काम के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही एक हफ्ते में 48 घंटे से अधिक कार्य भी महिलाओं से नहीं लिया जाएगा।
वहीं अगर महिला कर्मचारियों को शाम 7 बजे से रात 10 बजे के बीच काम करने के लिए अगर बुलाया जाता है तो कंपनी को महिला के लिए पिक एंड ड्रॉप सर्विस देनी होगी ।
इसके साथ ही सुबह पांच बजे से छह बजे के बीच काम करने लिए बुलाये जाने पर भी कंपनी को पिक एंड ड्रॉप सर्विस देने होगी। प्रशासन ने अपने आदेश में कहा कि इस सुविधा के लिए महिला कर्मचारी से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा।
महिला कर्मचारी अगर सुबह पांच से छह और शाम 7 से रात 10 बजे की शिफ्ट में काम नहीं करना चाहती है तो इसके लिए ना तो महिला कर्मचारी को बाध्य किया जाएगा और ना ही कंपनी से हटाया जा सकता है।












Click it and Unblock the Notifications