UP: जल निगम भर्ती घोटाले में दोषी पाए गए पूर्व मंत्री आजम खान
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जल निगम भर्ती घोटाले की जांच कर रही एसआईटी की जांच में आजम खान दोषी पाए गए हैं। एसआईटी ने जल निगम भर्ती घोटाला मामले में आजम खान पर 25 अप्रैल 2018 को केस दर्ज किया था। मुकदमे में आजम खान के साथ तत्कालीन नगर विकास सचिव एसपी सिंह, पूर्व एमडी पीके आसुदानी, तत्कालीन चीफ इंजीनियर अनिल खरे नामजद थे। एसआईटी ने सीतापुर जेल में आजम के लिए वॉरंट भी दाखिल किया था।
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क्या है निगम भर्ती घोटाला?
उत्तर प्रदेश में सपा सरकार के शासनकाल में जल निगम में अवर अभियंता (जेई) के 853 और लिपिक के 335 पदों पर हुई भर्तियां निरस्त कर दी गई थीं। सहायक अभियंता के 117 पदों पर हुई भर्ती पहले ही निरस्त कर दी गई थीं। मामले की जांच एसआईटी कर रही थी। जांच में भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह दोषपूर्ण पाई गई, जिसके बाद जल निगम ने पूर्व में जारी नियुक्ति आदेशों को निरस्त करते हुए भर्तियों को नियुक्ति तिथि से ही शून्य घोषित कर दिया गया था।
आजम खान पर क्या है आरोप?
आजम खान पर 122 सहायक अभियंता, 853 अवर अभियंता समेत कुल 1300 पदों पर भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता बरतने का आरोप है। आरोप है कि साल 2016-17 में जल निगम के भर्ती बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए आजम खान द्वारा 1300 पदों पर भर्ती में गड़बड़ी की गई। योगी सरकार ने इस मामले की जांच एसआईटी को सौंपी थी। जांच के बाद एसआईटी ने आजम खान को दोषी पाया है। अब जल्द ही एसआईटी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी।
पत्नी, बेटे संग सीतापुर जेल में बंद हैं आजम खान
इससे पहले गुरुवार को आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां बड़ा झटका लगा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद 19 नवंबर को फैसला सुरक्षित किया था। रामपुर में सरकारी जमीन पर कब्जा करने के साथ वक्फ की संपत्ति जौहर यूनिवर्सिटी में शामिल करने और बेटे का फर्जी आयु प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में आजम खान जेल में बंद हैं। उनके साथ उनकी विधायक पत्नी और पूर्व विधायक बेटा अब्दुल्ला आजम भी सीतापुर जेल में बंद हैं।उनके खिलाफ रामपुर के भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने एफआईआर दर्ज कराई थी।
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