यूपी में 50 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत
लखनऊ। हाल ही में उत्तर प्रदेश में बिजली के दामों में बढ़ोत्तरी के ऐलान के बाद प्रदेश के पचास लाख उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। नियामक आयोग ने संशोधित आदेश जारी करके दो किलोवाट तक के ग्रामीण, घरेलू, वाणिज्यिक, उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। आयोग ने इन उपभोक्ताओं को पुरानी बिजली दरों पर बिल चुकाने का आदेश जारी किया है।
नियामक आयोग के घोषित बिजली दर बढोत्तरी के खिलाफ उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग ने पावर कारपोरेशन की दलील को खारिज करते हुये यह फैसला सुनाया। इस निर्देश के बाद ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू व वाणिज्यिक अनमीटर्ड उपभोक्ता जिनका भार 2 किलोवाट तक है उन्हें प्रति कनेक्शन के आधार पर पुराने टैरिफ आदेश वर्ष 2013-14 के तहत अगले 3 महिनों तक बिल जमा करने का फैसला सुनाया है।
गौरतलब है कि आयोग ने एक अक्टूबर को आदेश जारी करके घरेलू, ग्रामीण, अनमीटर्ड कनेक्शन को 180 रुपए प्रति कनेक्शन की जगह 180 रुपए प्रति किलोवाट कर दिया था। वहीं ग्रामीण वाणिज्यक अनमीटर्ड उपभोक्ताओं की दरें 300 रुपए प्रति कनेक्शन प्रति माह को बढाकर 350 रुपए प्रति किलोवाट कर दिया था। आयोग के इस फैसले के बाद लोगों की बिजली के दाम तकरीबन आधे हो जायेंगे।
उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि भले ही कल से प्रदेश में बढी बिजली दरें लागू हो गयी हो लेकिन इस आदेश के बाद आने वाले 3 महिनों तक संबंधित उपभोक्ताओं को पुरानी दर पर ही बिल देना होगा।