यूपी में अब 55 की जगह 61 जिलों में कोरोना कर्फ्यू में ढील, 6 और जिलों में 600 से कम हुए एक्टिव केस
लखनऊ, मई 31: उत्तर प्रदेश में अब 55 की जगह 61 जिलों में कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। आदेश में छह और जिलों के नाम शामिल किए गए हैं। नए आदेश के अनुसार प्रयागराज, बिजनौर, मुरादाबाद, देवरिया, बागपत और सोनभद्र में भी ढील दी जाएगी। इन जिलों में कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामले 600 से नीचे हो गए हैं। इन जिलों में एक जून से सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक गतिविधियां कर सकेंगे। वहीं, शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। सरकार के आदेश के मुताबिक, यदि किसी जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की कुल संख्या 600 से ज्यादा हो जाएगी तो उस जिले में कोरोना कर्फ्यू में दी गई ढील खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी।अब प्रदेश के 61 जिले छूट की श्रेणी में आ गए हैं।

नए आदेश में क्या खुला क्या नहीं?
यूपी सरकार के आदेश के मुताबिक, कोरोना की रोकथाम से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी और बाकी सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। निजी कंपनियों के ऑफिस भी मास्क की अनिवार्यता के साथ खोले जा सकेंगे। सैनेटाइजर और दो गज दूरी का पालन जरूरी रहेगा। इसके अलावा सभी औद्योगिक संस्थान खुलेंगे। नाइट कर्फ्यू के दौरान इनके आइडी कार्ड के हिसाब से इन्हें आने-जाने दिया जाएगा।
सब्जी मंडी पहले की ही तरह खुली रहेंगी
सब्जी मंडी पहले की ही तरह खुली रहेंगी। हर सब्जी मंडी स्थल में कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन अनिवार्य होगा, जो सब्जी मंडिया घनी आबादी में हैं उसे खुले क्षेत्र में प्रशासन लगवाएगा। रेलवे स्टेशन, बसों में मास्क की अनिवार्यता के साथ ही यात्रा की जा सकती है। इन सभी के एंट्री गेट पर स्क्रीनिंग की सुविधा रहेगी। यूपी ट्रांसपोर्ट की बसें चलेंगी। जितनी सीट उतने यात्री के हिसाब से ही परिवहन होगा। इनमें खड़े होकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी।
धार्मिक स्थल में एक बार सिर्फ पांच लोगों के जाने के अनुमति
रेस्टोरेंट्स में बैठ कर खाने की व्यवस्था बंद रहेगी। सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति होगी। इसके अलावा रोड किनारे सभी होटल, ढाबे, ठेला फिर से खुलेंगे। ट्रांसपोर्ट कंपनियों के वेयर हाउस खुलेंगे। सभी धार्मिक स्थल खुलेंगे, लेकिन इनमें एक बार में सिर्फ पांच लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। कंटेनमेंट जोन के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
अंडे, मांस और मछली की दुकानों के लिए ये हैं निर्देश
अंडे, मांस और मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान में खोलने की अनुमति होगी। पूरे प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र एवं राशन की दुकानें खुली रहेंगी। कृषि कार्यों से जुड़ी सभी दुकानें खुली रहेंगी। राजस्व व चकबंदी न्यायालय दो गज दूरी की गाइडलाइन के हिसाब से खोले जाएंगे।
शादी समारोह में सिर्फ 25 लोग, अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं 20 लोग
स्कूल कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। कोचिंग संस्थान सिनेमा जिम स्विमिंग पूल क्लब एवं शॉपिंग मॉल पूर्णता बंद रहेंगे। शादी समारोह में सिर्फ 25 लोग ही कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए शामिल हो सकते हैं। अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं।












Click it and Unblock the Notifications