मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों उमर और अब्बास की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने लगाई रोक
लखनऊ। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ बेंच ने मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। लखनऊ बेंच ने ये फैसला मामले की विवेचना के दौरान लिया है। जबकि लखनऊ की हजरतगंज पुलिस ने मुख्तार के बेटों अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) और उमर अंसारी (Umar Ansari) पर गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी। यही नहीं, दोनों पर 25-25 हजार का इनाम भी रखा हुआ है। आपको बता दें कि अब्बास और उमर पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर अवैध निर्माण का आरोप है।
अब्बास अंसारी व उमर अंसारी की याचिका पर जस्टिस डीके उपाध्याय एवं जस्टिस संगीता यादव की पीठ ने यह आदेश दिया है। कोर्ट ने मुख्तार के दोनों बेटों को जांच में सहयोग करने का भी आदेश दिया है। साथ ही पीठ ने इस मसले पर राज्य सरकार को भी चार हफ्ते में अपना प्रति शपथपत्र दाखिल करने का आदेश दिया है। बता दें कि याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील जेएन माथुर, एचजीएस परिहार व अरुण सिन्हा ने बहस की। उनका कहना था कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता।
कहा गया कि जिस समय अपराध घटित होने की बात कही जा रही है, उस समय तो इनका जन्म भी नहीं हुआ था। सिर्फ दुर्भावना के कारण एफआईआर दर्ज कराई गई है। पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से इसका जोरदार विरोध किया गया। महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह का कहना था कि यह याचिका पोषणीय नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि वे अग्रिम जमानत का आवेदन कर सकते हैं। उन्हें याचिका दाखिल कर एफआईआर को चुनौती देने का अधिकार नहीं है।
ये
है
पूरा
मामला
बता
दें
कि
जियामऊ
के
लेखपाल
सुरजन
लाल
ने
मुख्तार
अंसारी
और
उनके
बेटे
उमर
व
अब्बास
के
खिलाफ
हजरतगंज
कोतवाली
में
जालसाजी,
साजिश
रचने,
जमीन
पर
अवैध
कब्जा
करने
के
आरोप
में
केस
दर्ज
कराया
था।
इसके
बाद
लखनऊ
पुलिस
ने
मुख्तार
के
दोनों
बेटों
अब्बास
और
उमर
अंसारी
पर
शिकंजा
कसते
हुए
दोनों
पर
25-25
हजार
का
इनाम
घोषित
किया
था।
जबकि
इस
मामले
में
लखनऊ
पुलिस
कमिश्नर
सुजीत
पांडेय
ने
बताया
था
कि
यह
कार्रवाई
सरकारी
जमीन
पर
अवैध
निर्माण
के
मामले
में
दर्ज
मुकदमे
में
की
गई
है।