यूपी: 31 हजार 661 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रकिया, सीएम योगी खुद बाटेंगे नियुक्ति पत्र
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग में 31,661 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया एक सप्ताह में पूरा करने का निर्देश दिया था। बताया जा रहा रहा है कि सीएम योगी 31,661 शिक्षकों का नियुक्ति पत्र बांटने की शुरुआत खुद करेंगे। इसके लिए जिलों में अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। एक सप्ताह के भीतर नियुक्ति पत्र बांटने की प्रक्रिया पूरी होगी। योगी सरकार अब तक 54 हजार 706 शिक्षकों की भर्ती कर चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को नौकरी और रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्प है।
शिक्षा मित्रों के पदों को छोड़कर हैं ये 31,661 पद
बता दें, सहायक अध्यापकों के ये 31 हजार 661 पद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 69 हजार सहायक शिक्षकों में शिक्षा मित्रों के पदों को छोड़कर हैं। 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती की परीक्षा पिछले वर्ष 6 जनवरी को आयोजित की गई थी। इसके अगले दिन 7 जनवरी को विभाग ने सामान्य वर्ग के लिए 65 प्रतिशत (150 में से 97 अंक) और एससी, एसटी एवं ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए 60 प्रतिशत (150 में से 90 अंक) कटऑफ निर्धारित की थी। कटऑफ को लेकर शिक्षा मित्र हाईकोर्ट पहुंचे थे।
हाईकोर्ट ने 6 मई को सरकार के पक्ष में सुनाया था फैसला
हाईकोर्ट
की
एकलपीठ
ने
शिक्षा
मित्रों
के
पक्ष
में
फैसला
सुनाते
हुए
68,500
शिक्षकों
की
भर्ती
के
लिए
निर्धारित
कटऑफ
के
अनुसार
परिणाम
जारी
करने
का
आदेश
दिया
था।
इस
भर्ती
में
सामान्य
के
लिए
कटऑफ
45
फीसदी,
एससी,
एसटी
और
ओबीसी
के
लिए
40
फीसदी
था।
यूपी
सरकार
ने
एकलपीठ
के
आदेश
के
खिलाफ
दो
न्यायाधीशों
वाली
खंडपीठ
में
अपील
दायर
की
थी।
सवा
साल
तक
चली
सुनवाई
के
बाद
खंडपीठ
ने
6
मई
2020
को
सरकार
के
पक्ष
में
फैसला
सुनाते
हुए
सरकार
की
ओर
से
निर्धारित
65
और
60
प्रतिशत
कटऑफ
को
सही
ठहराया।
अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती
हाईकोर्ट के आदेश के बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने 12 मई को परिणाम जारी कर दिया था। इनमें 69 हजार पदों पर एक लाख 46 हजार 60 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे। विभाग ने एक जून को 67,867 अभ्यर्थियों की मेरिट जारी की। 3 जून से बेसिक शिक्षा परिषद ने काउंसलिंग शुरू कर दी। हालांकि, प्रश्नों पर आपत्तियों के चलते काउंसलिंग के पहले ही दिन ही हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। रामशरण मौर्य समेत कई अभ्यर्थियों ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों द्वारा धारित सहायक अध्यापकों के पदों को छोड़कर शेष पदों पर भर्ती करने की मंजूरी दी। सीएम योगी ने इसी आदेश के तहत 31, 661 पदों पर नियुक्ति के आदेश दिए हैं।
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