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यूपीः लखनऊ में पॉलिथीन बैग के इस्तेमाल पर अब गिरफ्तारी भी होगी

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में एक सितंबर से पॉलीथिन बेचने वालों और इसका इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस की मानें तो ऐसे लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा-188 और 270 के तहत कार्रवाई होगी। यह चेतावनी बुधवार को डीएम कौशल राज शर्मा व एसएसपी कलानिधि नैथानी ने संयुक्त तौर पर दी। जिलाधिकारी ने जिम्मेदार विभागों को तीन दिन में राजधानी को पॉलीथिन मुक्त जिला बनाने का अल्टीमेटम दिया है।

arrestin on using polythene bag in Lucknow

लखनऊ शहर में पॉलीथीन की ब्रिकी पूरी तरह रोकने के लिए डीएम कौशलराज शर्मा ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिम्मेदार विभागों के अफसरों संग बैठक की। उन्होंने कहा कि एक सितंबर से पॉलीथीन के कैरी बैग का इस्तेमाल करने वाले पर भी कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने जिम्मेदारों को चेताया कि तीन दिन में उनके कार्य क्षेत्र से जुड़ी दुकानों, बाजारों व साप्ताहिक बाजारों में प्रतिबंधित पॉलिथीन का उपयोग पूरी तरह बंद न कराया तो कड़ी कार्रवाई होगी। साप्ताहिक बाजार में किसी दुकान पर पॉलिथीन मिली तो पूरा बाजार बंद कराया जाएगा।

बैठक में एसएसपी कलानिधि नैथानी ने निर्देश दिया कि सभी पुलिस अधिकारी अब जिले में प्रवेश करने वाले मार्गों के टोल पर अवैध शराब की ही तरह प्रतिबंधित पॉलिथीन पकड़ने के लिए वाहनों की जांच करें। प्रतिबंधित पॉलिथीन पकड़े जाने जाने पर माल व वाहन जब्त कर ट्रक मालिक व ड्राइवर के खिलाफ आईपीसी की धाराओं में कार्रवाई करें। मुखबिर से सूचना जुटाकर पॉलिथीन का भंडारण करने वालों को पकडे़ं। इनके खिलाफ धारा 188, 270 के तहत मुकदमा दर्ज करें। इस काम में एलआईयू भी सहयोग करेगी।

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