यूपी में 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ सोमवार से खुलेंगे सभी सरकारी ऑफिस, इन नियमों के तहत जाना होगा
लखनऊ। कोरोना वायरस महामारी के चलते देशव्यापी लॉकडाउन पिछले 25 मार्च से लगा हुआ है, जो 31 मई तक चलेगा। हालांकि लॉकडाउन के चौथे चरण में सरकार ने जनता को थोड़ी सहूलियतें भी दी है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का एक नया आदेश आया है। आदेश के तहत सोमवार से प्रदेश के सभी सरकारी ऑफिस 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ खोले जाएंगे। बता दें कि अभी तक रोस्टर के मुताबिक प्रतिदिन 33 प्रतिशत कर्मचारियों को ही ऑफिस बुलाया जाता था।
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मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने शनिवार को इससे संबंधित आदेश जारी किया। आदेश के मुताबिक, अब सरकार से संबंधित सभी कार्यालय खुलेंगे। इसके लिए 3 शिफ्ट में समय का आवंटन भी किया गया है। नई व्यवस्था के मुताबिक सरकारी दफ्तरों में सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक 3 शिफ्ट में काम होगा। आदेश में लिखा गया है कि विभागाध्यक्ष या कार्यालयाध्यक्ष अपने ऑफिस में काम कर रहे कर्मचारियों का रोस्टर कुछ इस प्रकार से बनाएं ताकि सभी कर्मी अलटरनेट दिवस में कार्यालय आएं, लेकिन इस वजह से शासकीय काम में किसी तरह का व्यवधान नहीं उत्पन्न हो।
रोस्टर
से
दफ्तर
आएंगे
कर्मचारी
ऑफिसों
में
सोशल
डिस्टेंसिंग
का
पालन
हो
इसके
लिए
रोस्टर
के
हिसाब
से
कर्मचारियों
को
बुलाया
जाएगा।
अल्टरनेट
दिवस
में
कर्मचारियों
को
कार्यालय
बुलाया
जाएगा।
इसके
साथ
ही
यह
भी
ध्यान
रखा
जाएगा
कि
शासकीय
काम
में
किसी
तरह
का
कोई
व्यवधान
न
उत्पन्न
हो।
कार्य
अवधि
में
सोशल
डिस्टेंसिंग
व
अन्य
सुरक्षात्मक
उपयोगों
का
पूरा
ध्यान
रखा
जाएगा।
प्रत्येक
कर्मचारी
अपने
मोबाइल
में
यथासंभव
आरोग्य
सेतु
ऐप
डाउनलोड
कर
उसका
इस्तेंमाल
करेंगे।
इन
तीन
पालियों
में
होगा
सरकारी
दफ्तरों
में
काम
-
सुबह
9
बजे
से
लेकर
शाम
5
बजे
तक
-
सुबह
10
बजे
से
लेकर
शाम
6
बजे
तक
-
सुबह
11
बजे
से
लेकर
शाम
7
बजे
तक