लखीमपुर खीरी हिंसा : आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर 30 मई को लखनऊ में होगी सुनवाई
लखीमपुर खीरी, 25 मई: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई अब 30 मई को लखनऊ में होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई हो रही थी। जस्टिस कृष्ण पहल की सिंगल बेंच में बुधवार को सुनवाई के दौरान किसानों की तरफ से काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया। हालांकि अब आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर अगली सुनवाई 30 मई को होगी।
कोर्ट ने कहा था- केंद्रीय मंत्री बयान न देते तो यह घटना नहीं होती
इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 9 मई को लखीमपुर हिंसा कांड में चार आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया था। जस्टिस डीके सिंह की खंडपीठ ने अंकित दास, लवकुश, सुमित जायसवाल और शिशुपाल की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि अगर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कथित बयान नहीं दिया होता तो ये घटना नहीं होती। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने किसानों को वहां से खदोड़ने की कथित रूप से धमकी दी थी।
लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को जमानत देने वाले जज ने खुद को अगली सुनवाई से किया अलग
कोर्ट ने यह भी कहा था कि नेताओं को गैर-जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपने उच्च पद की गरिमा का ख्याल रखेंगे। कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया था कि सांसदों को कानून तोड़ने वालों के रूप में नहीं देखा जा सकता और यह विश्वास करना मुश्किल है कि राज्य के उपमुख्यमंत्री सीआरपीसी की धारा 144 के प्रावधानों से अनजान थे।