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योगी सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री अतुल सिंह को कोर्ट ने सुनाया 5 साल की जेल की सजा

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कुशीनगर। 13 साल पहले के एक मामले में उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री अतुल सिंह को एमपी एमएलए विशेष कोर्ट ने जेल भेज दिया है। दरअसल, अतुल सिंह पर एक सहभोज के दौरान एक वर्ग विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द बोलने का आरोप था, जो सही साबित हुआ है। मंत्री अतुल सिंह पर इस मामले में जिले के कप्तानगंज थाने में धारा 147, 148, 323, 452, 506 और 153 ( ए ) के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।

atul singh up government minister got punished for 5 years

मामला साल 2006 का है, जब कुशीनगर के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के मोहन मुंडेरा गांव में एक सहभोज कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उस वक्त अतुल सिंह हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारी थे। अतुल सिंह ने उस दौरान सभा में एक वर्ग विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद इस मामले में कप्तानगंज थाने में अतुल सिंह पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। केस दर्ज होने के बाद गुरुवार को विवेकानंद शरण त्रिपाठी की अदालत में इस मामले की अंतिम सुनवाई थी।

जेल की सजा होने के बाद जेल पहुंचे कुशीनगर जिले के रामकोला के पूर्व विधायक यशवंत सिंह उर्फ अतुल सिंह की तबीयत भी बिगड़ गई। पहले जेल के चिकित्सक डॉ. संजय गुप्त ने जांच कर उन्हें दवा दिया। लेकिन किसी तरह की राहत नहीं मिली। सीने में तेज दर्द होने की शिकायत मिलते ही सीएमओ के निर्देश पर जांच टीम जेल में पहुंची। जांच के तुरंत बाद उन्हें मेडिकल भेजने की सलाह दी गई।

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English summary
atul singh up government minister got punished for 5 years
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