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'ट्रिपल तलाक' कानून पास होने के बाद राजस्थान में पहला मामला, 55 साल की महिला के पति पर FIR

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कोटा। ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनने के बाद राजस्थान में पहली बार एक आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। यहां कोटा के कुन्हाड़ी इलाके में रहने वाली 55 साल की एक महिला को तीन बार तलाक, तलाक, तलाक बोलकर छोड़ दिया गया था। जिसके बाद मामला पुलिस के पास पहुंचा। इस मामले में पुलिस ने म​हिला के पति के खिलाफ मुस्लिम महिला सरंक्षण अधिनियम की धारा-3 एवं 4 के तहत केस दर्ज किया। कहा जा रहा है कि देश में 'ट्रिपल तलाक' कानून बनने के बाद किसी आरोपी पति के खिलाफ प्रदेश में यह पहली एफआईआर है।

first time in rajasthan: Police FIR against husband in Triple Talaq Law

संवाददाता के अनुसार, कोटा के कुन्हाड़ी इलाके में आरोपी पति की पहचान मोहम्मद सरवर अंसारी के रूप में हुई है। यहां रहने वाली रेहाना को मोहम्मद सरवर अंसारी ने 17 तारीख को अचानक तलाक दे दिया था। अपने पति के इस अन्याय के खिलाफ रेहाना ने कोटा एसपी को परिवाद दिया था। जिस पर आज पुलिस ने कार्रवाई की।

first time in rajasthan: Police FIR against husband in Triple Talaq Law

डीएसपी भगवत सिंह हिंगड का कहना है कि अब कोई किसी भी महिला को तीन बार तलाक कहकर निष्कासित नहीं किया जा सकता। दोषी पर एक्शन लिया जाएगा।

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English summary
first time in rajasthan: Police FIR against husband in Triple Talaq Law
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