सारदा घोटाले में आरोपी टीएमसी के पूर्व मदन मित्रा को मिली जमानत
कोलकाता। करोड़ों रुपए के सारदा चिटफंड घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के नेता मदन मित्रा को जमानत मिल गई है। 12 दिसंबर 2014 में गिरफ्तारी के बाद 21 महीनों से जेल में बंद मित्रा को अब जमानत मिली है।
अलीपुर सीजेएम कोर्ट ने 15 लाख के निजी मुचलके पर मित्रा को बेल दी है। मित्रा को जमानत मिलने के बाद उनके समर्थकों औरप परिवारवालों में जश्न का माहौल है। वहीं तीएमसी ने भी इस फैसले का स्वागत किया है।
हलांकि इससे पहले अक्टूबर 2015 में भी उन्हें जमानत मिली थी, जिसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट ने उसे कुछ दिनों बाद ही रद्द कर दिया। मदन मित्रा को जमानत मिलने के बाद टीएमसी महासचिव पार्थ चटर्जी ने कोर्ट केफैसले का स्वागत करते हुए कहा कि हत्या के आरोपी को भी कुछ दिनों में जमानत मिल जाती है, जबकि मित्रा 629 दिन हिरासत में रहे।
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English summary
Former West Bengal cabinet minister and TMC heavyweight Madan Mitra was granted bail by Kolkata’s Alipore court on Friday. Mitra was chargesheeted by the CBI and arrested on December 12, 2014 in the Sharadha chit fund scam.
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