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केरल HC ने NDA उम्मीदवारों की नामांकन की अस्वीकृति को चुनौती देने वाली याचिकाओं को किया खारिज

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कोच्चि। केरल में विधानसभा से पहले भाजपा को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि आज केरल हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तीन उम्मीदवारों द्वारा दायर की गई उन याचिकाओं को खारिज किया, जिसमें नामांकन खारिज करने वाले अधिकारियों के फैसले को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति एन नागरश की एक एकल पीठ ने भाजपा उम्मीदवारों एन हरिदास और निवेदिदा सुब्रमण्यम और एआईएडीएमके के उम्मीदवार आरएम धनलक्ष्मी द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

 केरल HC ने NDA उम्मीदवारों की याचिकाओं को किया खारिज

आपको बता दें कि दोनों बीजेपी नेताओं का नामांकन को रिटर्निंगर ऑफिसर ने इसलिए रद्द कर दिया क्योंकि दोनों के फार्म में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का हस्ताक्षर नहीं था। जबकि धनलक्ष्मी के नामांकन को रद्द करने की वजह ये बताई गई है कि उन्होंने ढंग से अपना फार्म नहीं भरा था। बता दें कि कन्नूर जिले में थालास्सेरी और त्रिशूर जिले में गुरुवायूर में भाजपा उम्मीदवारों के नामांकन पत्र खारिज होना पार्टी के लिए एक झटका है। मालूम हो कि 140 सीटें विधानसभा केरल में छह अप्रैल को मतदान है, यहां बहुमत के लिए 71 सीट है, यहां मतदाताओं की संख्या 2,66,40,800 है। साल 2016 में एलडीएफ ने 77 सीटें लेकर सरकार बनाई थी।

जानिए क्या कहा नेताओ ने?

थालास्सेरी और गुरुवायूर में भाजपा उम्मीदवारों के नामांकन को अनिवार्य दस्तावेजों जमा नहीं कर पाने के कारण खारिज कर दिया गया। भाजपा के कन्नूर जिला अध्यक्ष एन हरिदास थालास्सेरी के लिए पार्टी के उम्मीदवार थे। नामांकन खारिज होने के साथ ही थालास्सेरी में पार्टी का अब कोई उम्मीदवार नहीं है, जहां साल 2016 के विधानसभा चुनावों में सबसे अधिक मत 22,215 वोट हासिल किए थे। हरिदास ने कहा कि पार्टी निर्वाचन अधिकारी के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगी। गुरुवायूर सीट से भाजपा उम्मीदवार और महिला मोर्चा की अध्यक्ष निवेदिता ने कहा कि, मेरे नामांकन में केवल एक छोटी सी तकनीकी त्रुटि थी, लेकिन रिटर्निंग अधिकारी ने छूट देने से इनकार कर दिया। हमें 3 बजे से पहले प्रदान करने के लिए कहा गया था। हालांकि हमने इसे ऑनलाइन जमा किया था, यह स्वीकार नहीं किया गया।

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English summary
Kerala High Court rejects plea by BJP candidates challenging rejection of nomination papers.
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