कौशांबी: गैंगस्टर एक्ट के दो आरोपियों की 2.75 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क, अतीक अहमद के खिलाफ भी कार्रवाई का सिलसिला जारी
कौशांबी। उत्तर प्रदेश के कौशांबी में गैंगस्टर एक्ट के दो आरोपियों पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने गैंगस्टर वसीम अहमद व खुशी केसरवानी की चल अचल संपत्ति जब्त की है। दोनों ने धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाई थी। अब इन संपत्तियों को जिला प्रशासन ने सीज व कुर्क करने की कार्रवाई शुरू कर दिया है। जिला मुख्यालय के पाता में स्थित भूमि व संपत्तियों को सीज किया गया। मूरतगंज में भी स्थित गैंगस्टर वसीम का मकान भी सीज किया गया। इससे गैंगस्टर के आरोपियों में हड़कंप मचा है।
दो करोड़ 75 लाख रुपए की संपत्ति जब्त
एसपी अभिनंदन ने बताया कि जिले में अभियान चलाकर गैंगस्टर एक्ट के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। यूपी गैंगस्टर एक्ट के आरोपी वसीम अहमद व खुशी केसरवानी की लगभग दो करोड़ 75 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। दोनों ने आपराधिक गतिविधियों में शामिल होकर संपत्ति बनाई है। यूपी गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा संपत्तियों को कुर्क कर दिया गया है। इससे गैंगस्टर के आरोपियों के हौसले पस्त हो गए हैं। जिले के अन्य अन्य गैंगस्टर के आरोपियों के खिलाफ भी जल्द ही कार्रवाई शुरू की जाएगी।
अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी
उधर, प्रयागराज में पूर्व सांंसद अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। मंगलवार को डीएम भानुचंद्र गोस्वामी ने झूंसी के कटका गांव में स्थित अतीक की तीन संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश दिए। 25 सितंबर तक रिपोर्ट भी मांगी है। आदेश के अनुपालन में बुधवार को ही फूलपुर की राजस्व टीम और पुलिस कुर्की की कार्रवाई के लिए कटका पहुंची और कोल्ड स्टोरेज की कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
प्रयागराज के थाने से अतीक अहमद से संबंधित केस की फाइलें गायब, तलाशने में जुटी पुलिस