हनुमान बेनीवाल की पार्टी RLP के दो MLA पर गिरफ्तारी की तलवार, हाईकोर्ट ने जमानत खारिज की
जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर से बड़ी खबर है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के दो विधायकों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। पूरा मामला नागौर जिले के ताऊसर ग्राम की बंजारा बस्ती में करीब एक साल पहले हुए बवाल से जुड़ा है। उसमें आरएलपी के विधायक भोपालगढ़ से पुखराज गर्ग व मेड़ता से इंदिरा बावरी की राजस्थान हाईकोर्ट ने भी जमानत खारिज कर दी है। अब दोनों विधायकों पर गिरफ्तारी हो सकती है।
अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान की घटना
ताऊसर ग्राम की बंजारा बस्ती में हाईकोर्ट के आदेश के बाद नागौर जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने व सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में हाईकोर्ट ने भोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग व मेड़ता विधायक इंदिरा बावरी की ओर से पेश की गई अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।
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ट्रायल कोर्ट में पेश होने को कहा
जोधपुर हाईकोर्ट द्वारा जमानत का अग्रिम प्रार्थना पत्र खारिज कर दिए जाने के कारण दोनों विधायकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और दोनों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। इस मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए दोनों विधायकों की ओर से पेश किए गए अग्रिम जमानत के प्रार्थना पत्र को खारिज कर उन्हें ट्रायल कोर्ट में पेश होने को कहा है।
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25 अगस्त 2019 की घटना
हाईकोर्ट के सहायक अतिरिक्त महाधिवक्ता जावेद मोयल ने बताया कि नागौर की ताऊसर ग्राम पंचायत की बंजारा बस्ती में 25 अगस्त 2019 को अतिक्रमण हटाने के दौरान उपजे विवाद को लेकर नागौर एसडीएम व जेसीबी चालक के परिजनों द्वारा नागौर कोतवाली थाने में दर्ज कराए गए प्रकरण संख्या 417/2019 में 16 तथा प्रकरण संख्या 418/2019 में आठ आरोपियों ने सीजेएम कोर्ट में पेश होकर जमानत अर्जी लगाई, लेकिन सीजेएम ने सभी 24 को जेल भेज दिया था।
16 आरोपियों की जमानत अर्जी स्वीकार
इसके बाद आरोपियों की ओर से एडीजे कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई गई, जिस पर 8 सितम्बर को सुनवाई हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोतवाली थाने के मुकदमा संख्या 418/2019 में आरोपी ताऊसर के सालगनाडा निवासी गुलाबराम पुत्र देवाराम, चंदणाराम, किशनाराम, हनुमानराम, गणपतराम, जेठाराम बणजारा तथा हापाजी की छतरी निवासी गुलाबराम पुत्र पाबूराम व भागीरथ की जमानत अर्जी खारिज कर दी, जबकि दूसरे प्रकरण के 16 आरोपियों की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली थी।