राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, 'प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराए सरकार'
जोधपुर। कोविड-19 वायरस का संक्रमण के चलते देशभर में घोषित किए गए लॉकडाउन में बड़ी संख्या में मजदूरों का रोजगार छिन गया। प्रवासी मजदूर मजबूरी में अपने घर लौट आए। कइयों ने सैकड़ों मील का सफर पैदल तय किया है। अब मजदूरों की पीड़ा देखते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय ने बड़ा आदेश जारी किया है।
राजस्थान हाईकोर्ट में प्रवासी मजदूर हरिसिंह राजपुरोहित की याचिका पर लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद मंगलवार को न्यायाधीश संगीत लोढ़ा व रमेश व्यास की खंडपीठ ने फैसला सुनाया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश पारित करते हुए राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों के लिए रहने खाने-पीने व सुरक्षा को लेकर लॉन्ग टर्म व शार्ट टर्म पॉलिसी बनाने के आदेश दिए हैं। ताकि आने वाले समय में इन प्रवासी मजदूरों को अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में जाकर रोजगार करने की नौबत नहीं आए।
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इसलिए राज्य सरकार को पॉलिसी बनाकर प्रवासी मजदूरों के बच्चों का पालन पोषण व रोजगार सुनिश्चित करने को कहा गया है। न्यायालय ने उम्मीद जताते हुए कहा है कि राज्य सरकार इन मजदूरों के जीवन को बचाने के लिए काम करें। आने वाले समय में इस तरह की पीड़ा प्रवासी गरीब मजदूरों को दुबारा नहीं भुगतनी पड़े। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मोती सिंह राजपुरोहित ने बताया कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मजदूरों को अपने राज्य में ही रोजगार मुहैया करवाने को कहा है।