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कांकाणी हिरण शिकार मामले में बढ़ सकती हैं सैफ, तब्बू, सोनाली, नीलम की मुश्किलें, जानिए वजह

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जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर में बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार मामले में सह-आरोपियों की मुसीबतें बढ़ चुकी हैं। सीजेएम ग्रामीण कोर्ट द्वारा सह-आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ सरकार की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में पेश की गई लीव टू अपील सोमवार को कोर्ट ने स्वीकार कर ली।

Kankani deer hunting case Latest Updates

राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की कोर्ट ने सेक्शन 5 की अर्जी पर राजकीय अधिवक्ता द्वारा पेश की गई दलीलों को स्वीकार करते हुए इस अपील को स्वीकार कर लिया। अब इस मामले में 4 सप्ताह बाद फिर सुनवाई होगी। बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस मनोज गर्ग की कोर्ट में सोमवार को कांकाणी हिरण शिकार मामले में सह-आरोपी ने अभिनेता सैफअली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू, सोनाली और दुष्यंत सिंह को सीजेएम ग्रामीण कोर्ट द्वारा सन्देह का लाभ देते हुए बरी किए जाने के खिलाफ, पेश की गई लीव टू अपील पर सुनवाई हुई।

सरकार द्वारा यह अपील देरी से पेश की गई, जिसके चलते सेक्शन पांच की अर्जी पर सरकारी अधिवक्ता ने बहस करते हुए देरी से अपील पेश किए जाने का कारण बताया। सरकारी अधिवक्ताओं की दलीलों से संतुष्ट होते हुए हाईकोर्ट जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की कोर्ट ने लीव टू अपील को स्वीकार कर लिया। अब इस मामले में 4 सप्ताह बाद फिर सुनवाई होगी।

इस अपील को स्वीकार किए जाने के बाद सभी आरोपियों की मुसीबतें बढ़ चुकी हैं। अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, और सोनाली की ओर से अधिवक्ता केके व्यास ने पक्ष रखा। वहीं अभिनेत्री तब्बू की ओर से अधिवक्ता मनीष सिसोदिया ने पक्ष रखा।

गौरतलब है कि वर्ष 1998 में फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान फिल्म अभिनेता सलमान खान व सह अभियुक्तों ने 01 व 02 अक्टूबर की मध्य रात्रि में जोधपुर जिले के कांकाणी गांव की सरहद पर दो कृष्ण मृगों का शिकार किया था। जिसके बाद इस मामले में सुनवाई करते हुए सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने करीब बीस साल बाद सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई थी।

इस मामले में सह-अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। जिसके खिलाफ राजस्थान सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट में एक अपील पेश की थी। इस पर सोमवार को सुनवाई हुई। सोमवार को सेक्शन पांच की अर्जी स्वीकार होने के साथ ही कहीं ना कहीं सह आरोपियों की मुसीबतें बढ़ चुकी है। आगामी सुनवाई पर इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से बहस शुरू होगी इसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा।

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