हिरण शिकार प्रकरण: सलमान के बाद अब सैफ, सोनाली, नीलम व तब्बू की बढ़ सकती हैं मुश्किलें
Jodhpur News जोधपुर। राजस्थान के बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार प्रकरण में बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम और तब्बू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 20 साल पुराने इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में इन सभी के खिलाफ पेश की गई अपील पर सुनवाई हुई है। जस्टिस पंकज भंडारी की एकलपीठ ने सरकार की ओर से अपील 53 देरी से पेश किए जाने पर सेक्शन 5 का प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए 28 फरवरी तक का समय दिया है।
सरकार की ओर से इन सभी को बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार के मामले में सीजेएम ग्रामीण कोर्ट द्वारा बरी किये जाने के खिलाफ अपील पेश कर दी गई है। बीस साल पुराने बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने 05 अप्रेल 2018 को इन सभी को बरी कर दिया था। इस मामले में अभिनेता सलमान खान को ही पांच साल की सजा हुई थी। बाकी सभी छह आरोपियों को बरी किया था।
सलमान को उकसाने का आरोप
राज हाईकोर्ट में अपील पेश होने से बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम, तब्बू की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इन सभी पर 1 व 2 अक्टूबर, 1998 की मध्यरात्रि को सलमान खान को हिरणों को गोली मारने और सैफ समेत तीनों एक्ट्रेस पर उन्हें उकसाने का आरोप था, लेकिन 18 अप्रेल 2018 को सीजेएम ग्रामीण की अदालत ने इस मामले में केवल सलमान खान को ही दोषी मानते हुए पांच साल की सजा सुनाई, बाकी सब को बरी कर दिया था।
फैसले के बाद लगाया प्रार्थना पत्र
कोर्ट के इस फैसले के बाद अभियोजन पक्ष ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर करने के लिए सरकार के पास प्रार्थना पत्र लगाया था, जिसकी स्वीकृति मिलने के बाद अपील पेश की गई थी। सरकार से स्वीकृति मिलने पर अभियोजन पक्ष की ओर से हाईकोर्ट में सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम, तब्बू के खिलाफ अपील पेश की गई थी। सरकार की ओर से गुरुवार विक्रम सिंह राजपुरोहित ने कोर्ट के सामने पक्ष रखा इस पर कोर्ट ने सरकार द्वारा 53 देरी से अपील पेश किये जाने पर सेक्शन 5 का प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए 28 फरवरी तक का समय दिया है।