पति को नशीला खाना खिला किया बेहोश, फिर नसें काटकर मार डाला, अब जिंदगीभर भुगतेगी जेल
जोधपुर। राजस्थान में जोधपुर के सदर बाजार पुलिस थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने पति की हत्या कर दी थी। जिला सेशन न्यायालय ने उसे दोषी करार देकर उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही इस मामले में सह आरोपी बनाए आबिद को न्यायालय ने संदेह के आधार पर हत्या के आरोप से बरी कर दिया। हत्यारोपी महिला की पहचान सीमा के रूप में हुई। उस पर आरोप थे कि उसने अपने पति को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश किया था। उसके बाद उसके दाहिने हाथ की नसें काटकर हत्या कर दी। यह वारदात 6 मई 2016 की रात को अंजाम दी गई थी।
पत्नी द्वारा पति की हत्या
संवाददाता के अनुसार, पत्नी द्वारा पति की हत्या किए जाने की इस घटना में पहले हत्या का आरोप किसी और पर था। हत्या की वारदात के बाद 7 मई 2016 को परिवादी रामअवतार अरोड़ा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि ''उसका भतीजा कौशलराज उर्फ हरीश अपनी पत्नी सीमा के साथ मच्छी मार्केट लोहारों की मस्जिद के पास सदर बाजार में रहता था।''
परिवादी ने यह शिकायत दर्ज कराई थी
''6 मई 2016 की रात करीब 8:30 बजे खाना खाकर वे दोनों अपने कमरे में सोने के लिए चले गए थे। उसके बाद करीब रात 10:30 बजे सीमा चिल्लाती हुई बाहर आई, तब उसने व कौशलराज की मां ने कमरे में जाकर देखा तो उसका शरीर खून से लथ-पथ था और पलंग व कमरे में खून पड़ा था।'' रामअवतार की इस तरह रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने जांच-पड़ताल शुरू कर दी। जिसमें कौशलराज की पत्नी सीमा पर शक गया।
आखिर में सीमा ही दोषी साबित हुई और उम्रकैद हो गई
इस मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी व अन्य आरोपी आबिद खान के विरुद्ध आईपीसी की धारा-302 व 120बी के तहत आरोप पत्र पेश किया। पुलिस की ओर से कोर्ट में बताया गया कि पत्नी मूल फूलेनगर गांव मांजल महाराष्ट्र की रहने वाली थी और दोनों का आर्य समाज में विवाह हुआ था। जबकि, सीमा की ओर से कहा गया कि मैं निर्दोष हूं। उसने कहा कि मेरे पति का अपने ही कुनबे में पारिवारिक संपत्ति का विवाद था। सीमा के पक्ष ने कहा कि कौशलराज ने आत्महत्या कर ली थी। हालांंकि, अब सीमा ही दोषी साबित हुई और उम्रकैद हो गई।
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