झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव की जमानत याचिका को किया खारिज, 5 फरवरी को अगली सुनवाई
रांची। रांची हाईकोर्ट में शुक्रवार को लालू प्रसाद यादव की जमानत के लिए सुनवाई शुरू की गई। इस दौरान चारा घोटाला मामले में सीबीआई के अधिक समय मांगने के बाद झारखंड उच्च न्यायालय ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी। मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी। बता दें कि यह सुनवाई दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत के लिए थी, जिसे खारिज कर दी गई है।
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बता दें कि जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में लालू प्रसाद यादव की जमानत पर सुनवाई हुई। यह मामला दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़ा हुआ है। दरअसल, इस मामले में सीबीआई की अदालत ने लालू प्रसाद यादव को 7 साल की सजा सुनाई है। लालू प्रसाद की तरफ से इस मामले में आधी सजा पूरी करने और कई तरह की बीमारियों का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई गई है।
दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत पाने के लिए लालू प्रसाद की तरफ से सजा की आधी अवधि काट लिए जाने के पूरे ब्यौरे के साथ झारखंड हाईकोर्ट में शपथपत्र दाखिल कर दिया है। इसमें बताया गया है कि 8 फरवरी को लालू प्रसाद की आधी सजा पूरी हो रही है। बता दें कि इस मामले में जमानत प्राप्त करने के बाद लालू प्रसाद जेल से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अभी कोर्ट ने जमानत की याचिका खारिज कर दी है।
29 जनवरी से शुरू होगी लालू यादव की जमानत पर सुनवाई, 8 फरवरी को पूरी होगी आधी सजा