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कोडरमा नरसंहारः करीब 16 साल पहले एक साथ की गई थी 4 लोगों की हत्या, कोर्ट ने सुनाया दो को फांसी की सजा

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कोडरमा। झारखंड के कोडरमा जिले के सतगांवा प्रखंड के डुमरी गांव में करीब 16 साल पहले हुए सामूहिक नरंसहार मामले में जिला न्यायलय ने दो दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। साल 2004 में हुए इस नरसंहार मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ विश्वनाथ शुक्ल की अदालत ने दोषी संजय प्रसाद यादव और रामवृक्ष यादव को फांसी की सजा के साथ-साथ 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

jharkhand koderma massacre case court sentences two convicts

बता दें कि कोडरमा व्यवहार न्यायालय के इतिहास में पहली बार किसी मामले में दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए दुछ दिन पहले दोनों आरोपितों को दोषी करार दिया था। जिसके बाद बुधवार को फांसी की सजा सुनाई गई। साल 2004 में 25 जनवरी को सतगांवा के रहने वाले सुरेश कुमार के बयान पर मामला दर्ज हुआ था।

सुरेश कुमार ने अपने पिता रिटायर्ड टीचर कपिलदेव प्रसाद यादव, भाई नीरज कुमार, अनोज कुमार, सकलदेव यादव की हत्या के मामले में 18 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। सइस मामले में कोर्ट ने पहले ही एक आरोपित सुनील यादव को आजीवन कारावास की सजा सुना दी थी। इस मामले की शुरुआती जांच में नक्सलियों का साथ लेने का आरोप लगा था।

हालांकि बाद में सीआईडी जांच में इसकी पुष्टि नहीं हुई, जिसके बाद केस से धारा 17 सीएलए एक्ट को हटा दिया गया था। पुलिस ने जांच के बाद 7 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। हालांकि इस दौरान एक आरोपित की मौत हो गई और 4 आरोपी अभी तक फरार हैं।

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