पीएम मोदी को 'चोर' कहने पर जौनपुर में राहुल के खिलाफ कोर्ट में मामला, 18 फरवरी को सुनवाई
Jaunpur news, जौनपुर। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'चौकीदार को चोर' कहने का मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। यूपी के जौनपुर में बीजेपी युवा मोर्चा संगठन के अध्यक्ष ने सीजेएम कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया है। सीजेएम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 18 फरवरी को होगी।
प्रधानमंत्री को 'चोर' कहकर अपमानित किया
परिवाद दर्ज कराने वाले बीजेपी राष्ट्रीय युवा मोर्चा संगठन के अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने 11 फरवरी एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बार-बार 'चोर' शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने पीएम को जानबूझकर 'चौकीदार चोर है' कह कर अपमानित किया, जो मानहानि की श्रेणी में आता है।
बार-बार कहते हैं एक ही बात, नहीं पेश कर पाते सबूत
उनका कहना है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री को बार-बार 'चौकीदार चोर है' कहते हैं, जबकि वह कभी इसका सबूत नहीं पेश कर पाते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्लीनचिट देने के बाद भी प्रधानमंत्री को संसद में बिना किसी सबूत के 'चौकीदार चोर है' कहते हैं। पुष्पेंद्र सिंह ने कहा, ''मेरा देश लोकतांत्रिक देश है, पूरे देश में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। ऐसे गौरवपूर्ण प्रधानमंत्री को देश-विदेश में बदनाम किया जा रहा है, जिसके कारण मैं दुखी और और आहत हूं। इसलिए मैंने राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दाखिल किया है।''
18 फरवरी को सीजेएम कोर्ट करेगा सुनवाई
वादी के वकील ने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ राहुल गांधी द्वारा कई बार टिप्पणी की गई है, जिसे लेकर पुष्पेंद्र सिंह द्वारा और अखबारों, पेपर के माध्यम से जानकारी दी गई। इस मामले में सीजेएम कोर्ट में कंप्लेन दर्ज कराई गई है। मामले की सुनवाई सीजेएम कोर्ट में 18 फरवरी को होगी।
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