जौनपुर: 18 हजार रुपए का चालान कटने से सदमे आया ऑटो चालक, इलाज के दौरान हुई मौत
जौनपुर। एक सितंबर से लागू हुए संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के बाद से ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना वसूला जा रहा है। वहीं, उत्तर प्रदेश के जौनपुर में 18 हजार रुपए का चालान कटने के बाद एक ऑटो चालक सदमे आ गया। परिजनों ने उसे जिले के एक अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद हालत खराब होने के चलते उसे वाराणसी के अस्पताल में भर्ती काराया। यहां भी हालत में सुधार न होने के चलते ऑटो चालक ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया।
जानकारी के मुताबिक, मामला जौनपुर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र के कलीचाबाद गांव का है। ऑटो चालक गनेश अग्रहरि का 31 अगस्त को परिवहन विभाग की प्रर्वतन अधिकारी स्मिता वर्मा ने चालान किया था। इस दौरान गनेश के आटो का परमिट नहीं था। पर्यावरण प्रदूषण और ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। इसके अलावा तीन और कमियां पाई गई थीं। इस पर कुल 18 हजार पांच सौ रुपए का चालान काटा गया।
गणेश के परिजनों का आरोप है कि चालान कटने के बाद सदमे से गणेश बीमार हो गया। उसे स्थानीय डाक्टरों को दिखाया गया। लेकिन ठीक नहीं होने पर उसे वाराणसी ले जाया गया। जहां 23 सितंबर को एक निजी अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इसकी जानकारी मिलने पर जिलाधिकारी अरविन्द मलप्पा बंगारी ने एआरटीओ प्रवर्तन उदयवीर सिंह से जानकारी ली। चालान काटने वाली स्मिता वर्मा ने अधिकारियों को बताया कि 31 अगस्त को जांच के दौरान छह कमियां मिलने पर कार्रवाई की थी। गणेश का पुराने एमवीएक्ट में ही साढ़े 18 हजार का चालान बना था। उस वक्त नया चालान नियम लागू नहीं था। अन्यथा यह जुर्माना और ज्यादा होता।