जालौन: कोतवाली में SP नेता समेत तीन लोगों की हत्या केस में कर्नलगंज CO समेत 7 को उम्रकैद की सजा

जालौन। साल 2004 में हुई समाजवादी पार्टी के नेता सुरेंद्र निरंजन समेत तीन लोगों की हत्या के मामले में जालौन की जिला अदालत में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी सीओ कर्नलगंज समेत सात पुलिसकर्मियों को गुरुवार को दोषी करार दिया था। शुक्रवार को अपर एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे प्रथम अमित पाल सिंह ने सीओ भगवान सिंह, तत्कालीन दारोगा लालमणि गौतम, अनिल कुमार राठौर, कांस्टेबल अखिलेश कुमार, कांस्टेबल राम नरेश त्यागी, कांस्टेबल सत्यवीर सिंह और कांस्टेबल राकेश बाबू कटियार को आजीवन कारावास और बीस-बीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। सजा सुनाने के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। वहीं, इस मामले में मुख्य आरोपित तत्कालीन कोतवाल देवदत्त सिंह राठौर और कांस्टेबल भगवानदास सोनी की ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है।

7 policemen including CO who killed 3 people including SP leader in police station

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटना एक फरवारी 2004 की है। यहां कोंच कोतवाली में पकड़ कर लाए गए कुछ लोगों को छुड़ाने पहुंचे सपा नेता सुरेंद्र निरंजन, उनके भाई रोडवेज कर्मचारी महेंद्र निरंजन व दयाशंकर झा की तत्कालीन कोतवाल देवदत्त सिंह राठौर से कहासुनी हो गई। कोतवाल ने तैश में आकर अपनी सर्विस रिवॉल्वर से तीनों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। कोतवाली परिसर में हुए तिहरे हत्याकांड के बाद जिले भर में जमकर बवाल व आगजनी की घटनाएं हुई थीं। गुस्साई भीड़ ने 16 से अधिक बसें जला दी थीं।

जनाक्रोश के चलते मामले ने सियासी रंग ले लिया था। तत्कालीन कोतवाल देवदत्त सिंह राठौर व उनके पुत्र अनिल राठौर, उप निरीक्षक भगवान सिंह, लालमणि गौतम, सिपाही अखिलेश कुमार, भगवान दास व रामनरेश त्यागी समेत नौ लोगों के विरुद्ध हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया था। सभी आरोपितों को जेल जाना पड़ा और उनके खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया। ट्रायल के दौरान मुख्य आरोपित देवदत्त सिंह राठौर की जेल में ही मृत्यु हो गई, बाद में सिपाही भगवान दास की भी मौत हो गई। गुरुवार को कोर्ट का समय समाप्त हो जाने से फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह राजपूत ने बताया कि शुक्रवार को सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। इसके बाद सीओ भगवान सिंह, रामनरेश त्यागी, अनिल राठौर, अखिलेश कुमार व लालमणि गौतम समेत सातों आरोपितों को जेल भेज दिया गया। लालमणि गौतम सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

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