जयपुर बम धमाकों के आरोपी शाहबाज हुसैन को 12 साल बाद राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत
जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सीरियल बम धमाकों के आरोपी शाहबाज हुसैन को 12 साल बाद 25 फरवरी 2021 को जमानत मिल गई है। राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस पंकज भंडारी की बैंच ने आरोपी को चांदपोल बाजार में जिंदा बम मिलने के मुकदमे में जमानत दी है। राजस्थान एटीएस ने पांच आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया था।

आरोपी शाहबाज हुसैन जयपुर बम धमाकों से जुड़े 8 मामलों में बरी हो चुका है। इंडियन मुजाहिदीन के नाम से जयपुर बम धमाकों की जिम्मेदारी लेने वाले मुकदमे में भी आरोपी मोहम्मद शहबाज हुसैन को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है।
राजस्थान एसओजी ने सितंबर 2008 में सबसे पहले इंडियन मुजाहिद्दीन को घटना की जानकारी मेल करने वाले आरोपी मोहम्मद शहबाज हुसैन को गिरफ्तार किया था।
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