राजस्थान न्यायिक सेवा में अति पिछड़े वर्ग को मिलेगा 5 फीसदी आरक्षण, गहलोत कैबिनेट ने दी मंजूरी
जयपुर। राजस्थान की सियासी घटनाक्रम के अशोक गहलोत सरकार ने 2 अगस्त को फैसला लिया है। राजस्थान सरकार ने न्यायिक सेवा नियम 2010 के संशोधन को मंजूरी दी है, जिसके तहत गुर्जरों समेत अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) के अभ्यर्थियों को पांच फीसदी आरक्षण दिए जाने की घोषणा की है। इससे पहले महज एक फीसदी आरक्षण मिलता था।
IAS Friends : मिलिए उन 3 जिगरी दोस्तों से, जो एक साथ बने आईएएस अधिकारी, रोचक है तीनों की स्टोरी
Comments
English summary
Rajasthan Govt approves amendment in Rajasthan Judicial Service Rules 2010
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें