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अभिभावकों को राहत: ट्यूशन फीस नहीं वसूल सकेंगे निजी स्कूल, एकलपीठ के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक

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जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजनल बैंच से अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है। स्कूल फीस मुद्दे पर राजस्थान हाईकोर्ट की डिविजनल बैंच ने सुनवाई की और सुनवाई के बाद अभिभावकों की याचिका पर स्टे लगाने के आदेश दिए। बता दें कि निजी स्कूलों की ओर से ट्यूशन फीस के नाम पर 70 फीसदी फीस वसूलने के एकलपीठ के आदेश पर आज हाईकोर्ट खण्डपीठ ने रोक लगा दी है।

High Court Jaipur

गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व एकलपीठ ने कोविड-19 के तहत निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस वसूलने के आदेश जारी किए थे। जिसका फायदा उठाकर अधिकांश निजी स्कूलों ने ट्यूशन फीस में ही सभी अन्य मदों की फीस को मिलाकर 30 प्रतिशत फीस कम कर दी थी। इसके बाद 70 फीसदी फीस जमा कराने के मैसेज अभिभावकों को लगातार भेजे जा रहे थे, इससे अभिभावक परेशान हो रहे थे। अभिभावकों ने एकलपीठ के आदेश के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। अब हाईकोर्ट खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है।

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इससे पूर्व, एकल पीठ ने स्कूलों को ट्यूशन फीस वसूलने के लिए छूट प्रदान कर दी थी। संयुक्त अभिभावक समिति ओर से केस लड़ रहे अधिवक्ता अमित छंगाणी ने बताया कि डिविजनल बैंच ने सुनवाई की और 7 सितंबर को एकल पीठ ने अभिभावकों का बिना पक्ष सुने ट्यूशन फीस का 70 फीसदी फीस लेने के आदेश दिए थे। उस पर 9 अक्टूबर तक स्टे लगा दिया है।

एकलपीठ के फैसले पर संयुक्त अभिभावक समिति ने डिविजनल बैंच को चुनौती दी थी। जिस पर डिविजनल बैंच ने सुनवाई करते हुये एकलपीठ के आदेश पर 9 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। इस मामले पर अब अगली सुनवाई अब 5 अक्टूबर को होगी। अभिभावकों की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की।

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English summary
Private schools will not be able to charge tuition fees, High Court stayed order of single bench
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