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राजस्थान में अब 1 लाख तक के के लिए ईवे बिल की जरूरत नहीं, उद्यमियों, कारोबारियों व दुकानदारों को मिलेगी राहत

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जयपुर। राजस्थान के उद्यमियों, कारोबारियों और दुकानदारों के लिए राहत की खबर है. राजस्थान उन राज्यों की सूची में शामिल हो गया है, जहां वस्तु और माल परिवहन के लिए 1 लाख रुपए तक की सीमा के लिए ईवे बिल की जरूरत नहीं है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा बजट में की थी. 1 अप्रैल से मुख्‍य आयुक्‍त राज्‍य कर की अधिसूचना के जरिए यह प्रभावी हो गई है.

No need for E-Way bill for up to 1 lakh in Rajasthan

अब राज्य की सीमा के अंदर माल परिवहन हेतु ई-वे बिल जारी करने की अनिवार्यता की सीमा को 50 हजार रूपये से बढ़ाकर एक लाख रूपये कर दी गई है. हालांकि आमजन के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालने वाले सभी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद, बीडी, सिगरेट, पान मसाला आदि को इस छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा. कारोबारियों ने इस पर खुशी जाहिर की है.

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क्या होता है ई-वे बिल
राज्यों के बीच 50,000 रुपये से अधिक के सामान की आवाजाही के लिए अब ई-वे बिल को अनिवार्य है. यह जीएसटी एक्ट (GST Act) की धारा 68 के तहत अनिवार्य है. केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की ओर से जारी सर्कुलर की पालना करना कारोबारी फर्मों के लिए आवश्यक है.

ई-वे बिल को ईवे बिल के आधिकारिक पोर्टल से जेनरेट किया जा सकता है. इसमें कोई भी पंजीकृत व्यक्ति या फिर ट्रांसपोर्टर्स जो कि अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकता है, वो इसे जेनरेट करवा सकता है.

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English summary
No need for E-Way bill for up to 1 lakh in Rajasthan
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